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Thangalaan की रिलीज से हटे संकट के बादल, मद्रास हाई कोर्ट ने एक करोड़ रुपये के साथ दी अनुमति

मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने बुधवार 14 अगस्त 2024 को चियान विक्रम (Chiyaan Vikram) स्टारर तंगालान (Thangalaan) की थिएटर्स में रिलीज के लिए रास्ता साफ कर दिया क्योंकि फिल्म के निर्माता के.ई. ज्ञानवेलराजा ने सोमवार को अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए उच्च न्यायालय के आधिकारिक नियुक्तकर्ता के खाते में ₹1 करोड़ जमा कर दिए है।

By Vaishali Chandra Edited By: Vaishali Chandra Updated: Wed, 14 Aug 2024 07:29 PM (IST)
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'तंगालान' को कोर्ट से मिली रिलीज की मंजूरी, (X Image)
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को चियान विक्रम की स्टारर फिल्म 'तंगालान' की थिएटर रिलीज को मंजूरी दे दी। ये फैसला तब आया जब फिल्म के निर्माता केई ज्ञानवेलराजा ने सोमवार को अदालत द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए ₹1 करोड़ की राशि हाई कोर्ट के आधिकारिक असाइनी के खाते में जमा कर दी।

तमिल फिल्म 'तंगालान' अपनी रिलीज की तैयारी कर रही थी। इस बीच हाल ही में कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी थी। हालांकि, मामले में अब कोर्ट ने मेकर्स को बड़ी राहत दे दी है और रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है।

अदालत ने सुनाया फैसला

न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और सीवी कार्तिकेयन की खंडपीठ ने फिल्म स्टूडियो ग्रीन के मालिक केई ज्ञानवेलराजा के वकील निरंजन राजगोपाल के प्रस्तुत किए गए सबमिशन को रिकॉर्ड किया, जिसमें कहा गया कि पैसा आधिकारिक नियुक्तकर्ता के पास जमा कर दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि 'तंगालान' को अब 15 अगस्त, 2024 को दुनियाभर में रिलीज करने में किसी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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क्या है पूरा मामला ?

'तंगालान' को लेकर इस मामले के तार 2011 से जुड़े हैं, जब श्री ज्ञानवेलराजा और व्यवसायी अर्जुनलाल सुंदरदास (निधन हो चुका है) ने 40 करोड़ रुपये निवेश के साथ एक फिल्म को बनाने की शुरुआत की थी। डील के अनुसार, सुंदरदास ने बाद में 12.85 करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण उन्होंने बीच में ही पीछे हटने का फैसला किया।

इन्वेस्टर्स को चुकाना है पैसा

अर्जुनलाल सुंदरदास की रियल एस्टेट और वित्त कंपनियों में काफी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था। ऐसे में जब  2014 में, उच्च न्यायालय ने व्यवसायी को दिवालिया घोषित किया, तो कोर्ट ने आधिकारिक असाइनी को उनकी सभी संपत्तियों और देनदारियों का जायजा लेने का निर्देश दिया, ताकि पैसा लगाने वालों को उनका बकाया चुकाया जा सके।

स्टूडियो ग्रीन निशाने पर

न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जांच करते समय, आधिकारिक असाइनी ने पाया कि ज्ञानवेलराजा को अर्जुनलाल सुंदरदास को 10.35 करोड़ रुपये चुकाने थे। ऐसे में उन्होंने 2016 में उच्च न्यायालय के सामने एक आवेदन दायर किया, जिसमें उनसे 2013 से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ पैसा चुकाने का निर्देश देने की मांग की गई। डिवीजन बेंच ने 2019 में आवेदन को स्वीकार कर लिया और प्रोडक्शन हाउस को ब्याज के साथ राशि चुकाने का निर्देश दिया।

कंगुआ की रिलीज पर भी संकट

हालांकि, इस आदेश का पालन नहीं किया गया, इसलिए आधिकारिक असाइनी ने श्री ज्ञानवेलराजा की प्रोड्यूस हर दूसरी फिल्म की रिलीज से पहले उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने भी फिल्मों की रिलीज से पहले ₹50 लाख से ₹1 करोड़ जमा करने के आदेश पारित किए थे। इस साल 'तंगालान' के साथ - साथ सूर्या स्टारर 'कंगुआ' की रिलीज पर भी रोक लगाया गया। इस फिल्म को भी स्टूडियो ग्रीन प्रोड्यूस कर रहा है, जो अक्टूबर में रिलीज होने वाली है।

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