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अवैध निर्माण के आरोप में Nagarjuna के कन्वेंशन सेंटर पर चला बुलडोजर, एक्टर ने कोर्ट से की राहत की मांग

नागार्जुन अक्किनेनी (Nagarjuna Akkineni) साउथ सिनेमा के बड़े एक्टर माने जाते हैं। फिल्मों के अलावा वह अन्य मामलों को लेकर भी लाइमलाइट में बने रहते हैं। इन दिनों नागार्जुन HYDRA द्वारा एन कन्वेंशन सेंटर को गिराए जाने को लेकर चर्चा में हैं। आरोप है कि अवैध तरीके से इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। अब एक्टर ने इसकी सच्चाई बताई है।

By Karishma Lalwani Edited By: Karishma Lalwani Updated: Sat, 24 Aug 2024 03:11 PM (IST)
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नागार्जुन के एन कन्वेंशन सेंटर पर चला बुलडोजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में साउथ सिनेमा के बड़े एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी (Nagarjuna Akkineni) ने बेटे नागा चैतन्य की सगाई की गुड न्यूज शेयर की। नागा ने शोभिता धुलिपाला से सगाई की है। परिवार में आई इस खुशी के बाद अब नागार्जुन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हैदराबाद में उनकी प्रॉपर्टी पर बुल्डोजर चला दिया गया है, जिसे लेकर एक्टर ने अपना दुख भी व्यक्त किया है।

नागार्जुन की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर

आपदा प्रबंधन एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी ने शुक्रवार को नागार्जुन के एन कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोप है कि सार्वजनिक भूमि पर एन कन्वेंशन सेंटर को अवैध निर्माण के जरिये बनाया गया है। शिकायत में कहा गया था कि यह सेंटर तीन और आधे एकड़ भूमि पर कब्जा करके बनाया गया है, जो झील का स्सा था। इसके बाद हैदराबाद नगर निगम (HYDRA) के अधिकारियों ने जांच शुरू की। अब एक्टर ने इस घटना पर अपना पक्ष रखा है। 

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नागार्जुन का ये कन्वेंशन सेंटर 10 एकड़ में फैला है। बताया जा रहा है कि सेंटर ने तुम्मिडीकुंटा झील पर अतिक्रमण किया था, जिससे कि फुल टैंक लेवल के अंदर 1.12 एकड़ और झील के बफर जोन के अंदर 2 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया था। यह भी आरोप है कि कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के पास के जल निकाय तम्मि़ी चेरुवु पर अवैध अतिक्रमण है। 

एक्टर ने कही ये बात

इस तरह प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने पर नागार्जुन ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए किसी भी तरह से नियम और कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिस जमीन पर यह सेंटर बना है, वह पट्टा लैंड है और टैंक प्लान का एक हिस्सा भी इसके लिए नहीं गिराया गया था। यह बिल्डिंग प्राइवेट लैंड पर बनी है और जिस इमारत को गिराने का पहले नोटिस आया था, उस पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया है।

नागार्जुन ने कहा कि डिमोलिशन गलत जानकारी के आधार पर किया गया है। इमारत गिराने से पहले कोई जानकारी नहीं दी गई। कानून का पालन करने वाले नागरिक होने के मुताबिक, मैं खुद इस इमारत को गिरा देता, अगर कोर्ट ने इससे संबंधित ऑर्डर दिया होता। लेकिन मामला अभी लंबित है। मैं ये इसलिए पोस्ट कर रहा हूं ताकि ये साफ हो जाए कि हमारे द्वारा अवैध निर्माण या अतिक्रमण नहीं किया गया। पब्लिकली इस बात की गलत धारणा न बने, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड पर रख रहा हूं। हम न्यायालय से अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में कोर्ट से राहत की मांग करते हैं।

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