Thank God: अजय देवगन की फिल्म को सुप्रीम कोर्ट से राहत, रिलीज रोकने को लेकर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
Thank God बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने थैंकगॉड मेकर्स को बड़ी राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने फिल्म की रिलीज को रोकने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए नवंबर की तारीख दी है।
By Nitin YadavEdited By: Updated: Wed, 19 Oct 2022 12:45 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। अजय देवगन की फिल्म थैंकगॉड को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को फिल्म की रिलीज रोकने से संबंधित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए नवंबर की तारीख तय की है।
बीते महीने फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद श्री चित्रगुप्त वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी, जिसमें फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर और पोस्टर यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से हटाने की मांग करते हुए इसकी रिलीज रोकने की अपील की गयी थी।
लाइवलॉ वेबसाइट के अनुसार, अधिवक्ता लोकेश कुमार चौधरी की ओर से दायर याचिका में मेकर्स पर आरोप लगाया गया है कि थैंक गॉड में भगवान चित्रगुप्त के चरित्र को आपत्तिजनक छवि में दिखाया गया है, जो अपमान जनक है और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला है। साथ ही, याचिका में ये भी कहा गया कि फिल्म के रिलीज होने से देशभर में कायस्थ समुदाय के आंदोलनों से देश के अंदर अराजकता और अशांति पैदा हो सकती है।
'बहुत जरूरी नहीं है मामला'
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से मना कर दिया। बेंच अब इस मामले की सुनवाई 1 नवंबर को करेगी। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा, तब तक इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि थैंक गॉड 25 अक्टूबर, 2022 को रिलीज हो रही है। इसके बाद बेंच ने याचिकाकर्ता को जवाब देते हुए कहा, मामला बहुत जरूरी नहीं है और इसको बाद में भी सुना जा सकता है।