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Tunisha Sharma Death Case: तुनिषा शर्मा को मिस कर रहे हैं शीजान खान, जेल से बाहर आने पर कही ये बात

शीजान खान तुनिषा शर्मा की डेथ के बाद उन्हें सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। अब लगभग 69 दिन जेल में बिताने के बाद जेल से बाहर आए एक्टर ने तुनिषा के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर बात की।

By Priyanka JoshiEdited By: Priyanka JoshiUpdated: Mon, 06 Mar 2023 11:13 AM (IST)
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Tunisha Sharma Death Case: Sheezan Khan is missing Tunisha Sharma, said this after coming out of jail, via instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Tunisha Sharma: एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में लगभग 2 महीने जेल में बिताने के बाद शीजान खान को बेल मिल गई है। अब उन्होंने तुनिषा शर्मा से अपने रिलेशनशिप को लेकर बात की साथ ही ये भी बताया कि वो तुनिषा को कितना मिस कर रहे हैं अगर तुनिषा होतीं तो उनके लिए लड़तीं।

'आज मुझे आजादी का सही मतलब समझ आया' - शीजान

शीजान खान बेल मिलने के बाद पहली बार तुनिषा के साथ अपने रिलेशनशिप पर खुलकर बोले। तुनिषा के बारे में सवाल करने पर हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में शीजान ने कहा, 'मुझे उसकी याद आ रही है, अगर वो जिंदा होती तो मेरे लिए लड़ती।' वहीं जेल से बाहर आने और इतने समय बाद फैमिली से मिलने की बात पर शीजान ने कहा, 'मुझे आज आजादी का सही मतलब समझ आया है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। मैंने जब अपनी मां और बहनों को देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उनका साथ फिर से पाकर बेहद खुश हूं।'

'मैं मां की गोद में लेटना चाहता हूं' - शीजान

शीजान ने आगे कहा, 'फाइनली मैं अपनी फैमिली के साथ हूं, ये बहुत खूबसूरत एहसास है। मैं कुछ दिनों के लिए बस इतना करना चाहता हूं कि अपनी मां की गोद में लेट जाऊं, उनके हाथ का बना खाना खाऊं और अपनी बहनों और भाई के साथ समय बिताऊं।'

69 दिनों बाद मिली जमानत

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पालघर में वलीव के पास एक टीवी सीरियल के सेट पर तुनिषा शर्मा ने 24 दिसंबर, 2022 को कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शीजान खान को (28) को तुनिषा शर्मा की मां की शिकायत पर अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया।

इस आधार पर मिली बेल

शीजान के वकील शरद राय ने कहा कि उनके क्लाइंट ने अलग-अलग आधारों पर जमानत मांगी थी, जिसमें इस मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी थी और जांच समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत सजा नहीं मिलती है।

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