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Drug Case: 3 साल बाद भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया को ड्रग केस में मिली राहत, कोर्ट ने रिजेक्ट की NCB की याचिका

Drug Case फेमस कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया साल 2020 में ड्रग केस में फंस गए थे। उन्हें एक दिन के लिए लॉक-अप में भी रहना पड़ा था। अब उन्हें इस केस से राहत मिल गई है। जानिए इस बारे में।

By Rinki TiwariEdited By: Rinki TiwariUpdated: Wed, 07 Jun 2023 07:24 PM (IST)
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Bharti Singh and Haarsh Limbachiyaa get relief in drug case after 3 years Court rejects NCB plea- Photo/Instagram
 नई दिल्ली, जेएनएन। Bharti Singh-Haarsh Limbachiyaa Drug Case: साल 2020 में 'लाफ्टर क्वीन' कही जाने वाली भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Haarsh Limbachiyaa) को ड्रग केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, एक दिन के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन तीन सालों से उन पर केस चल रहा था। अब आखिरकार कपल को कोर्ट से राहत मिल गई है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एक स्पेशल कोर्ट में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया की जमानत को खारिज करने के लिए एक याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। पीटीआई के मुताबिक, भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने या जमानत शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप को कोर्ट ने पिछले हफ्ते खारिज कर दिया था।

Bharti Singh with Haarsh- Photo/Instagram

भारती सिंह-हर्ष को मिली कोर्ट से राहत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मजिस्ट्रेट अदालत ने एनसीबी के जवाब का इंतजार करते हुए सुनवाई को पेंडिंग रखा, लेकिन न प्रासीक्यूटर और ना ही इन्वेस्टिगेटर मौजूद रहे। स्पेशल कोर्ट ने कहा था-

"ऐसा नहीं है कि अभियोजन पक्ष को आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया था, लेकिन यह अभियोजन पक्ष की गलती है कि उन्होंने जवाब दाखिल करने के इस मौके को खो दिया।"

क्या है मामला?

साल 2020 में टीवी और बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद एनसीबी ने ड्रग केस की जांच पड़ताल की और इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारे एनसीबी की रडार पर आ गए थे। एक ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया भी बुरा फंस गए थे।

एनसीबी ने भारती-हर्ष के घर पर छापा भी मारा था। कपल को एनसीबी ने 86.5 ग्राम गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि, अगले दिन उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत ने 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।