बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी' पर लगाई रोक, रिलीज से पहले CBI को दिखानी होगी डॉक्युसीरीज
नेटफ्लिक्स की डॉक्यूसीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रूथ से काले बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिलीज से पहले ही डॉक्यूसीरीज को लेकर नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी कर दिया। सीबीआई ने द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रूथ की स्ट्रीमिंग पर आपत्ति जताई और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं अब हाल ही में डॉक्यूसीरीज को लेकर सुनवाई हुई।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शीना बोरा केस से जुड़ी नेटफ्लिक्स की डॉक्युसीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी- बरीड ट्रुथ (The Indrani Mukerjea Story- Burried Truth) अपने विषय को लेकर निरंतर खबरों में है, मगर रिलीज से पहले ये कानूनी विवाद में फंस गई है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर डॉक्युसीरीज की स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है, साथ ही रिलीज से पहले जांच एजेंसी को दिखाने के निर्देश दिये हैं।
CBI और नेटफ्लिक्स आमने- सामने
मुंबई की बेहद चर्चित घटना पर नेटफ्लिक्स ने 'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रूथ' शीर्षक से डॉक्युसीरीज की घोषणा की थी और कुछ दिनों पहले इसका ट्रेलर जारी किया है। शीना बोरा केस की जांच फिलहाल सीबीआई के पास है।जांच एजेंसी ने मुंबई की एक अदालत में डॉक्युसीरीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद एजेंसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। सीबीआई ने उच्च न्यायालय में कहा कि जब तक शीना बोरा केस का निपटारा नहीं हो जाता, इस डॉक्युसीरीज को रिलीज ना किया जाए।
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आखिर CBI ने क्यों लगाई रोक ?
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स से इंद्राणी मुखर्जी पर बनी वेब सीरीज की स्क्रीनिंग रोकने को कहा है। सीरीज 23 फरवरी को रिलीज होने वाली थी और हाई कोर्ट ने इसे रोकने के लिए कहा है।
अगली सुनवाई गुरुवार (29 फरवरी) को होगी। नेटफ्लिक्स को सीबीआई अधिकारियों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। सीबीआई ने ये कहते हुए आपत्ति जताई थी कि वेब सीरीज मामले की जांच, उसके नतीजे और लोगों की धारणा को प्रभावित कर सकती है।