Fact Check: वैध पीयूसी सर्टिफिकेट गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम के लिए नहीं है जरूरी
दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग विंग विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल दावा गलत है। IRDAI की तरफ से भी इसको गलत बताया जा चुका है। वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्टिफिकेट (PUC) न होने पर किसी क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है।
By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh RajputUpdated: Wed, 23 Nov 2022 07:07 PM (IST)
नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। सोशल मीडिया पर वाहन इंश्योरेंस क्लेम को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रही है। कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि इंश्योरेंस क्लेम को लेकर Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) ने एक नया नियम लागू किया है। इसके मुताबिक, अगर हादसे वाले दिन का वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो 1 नवंबर से कोई भी इंश्योरेंस क्लेम मान्य नहीं होगा।
दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग विंग 'विश्वास न्यूज' ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल दावा गलत है। IRDAI की तरफ से भी इसको गलत बताया जा चुका है। वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्टिफिकेट (PUC) न होने पर किसी क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है।
वायरल दावे की पड़ताल के लिए 'विश्वास न्यूज' ने कीवर्ड से इसे गूगल पर सर्च किया। 9 नवंबर 2022 को लाइव मिंट में छपी खबर के मुताबिक, देश में वाहन चलाने के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट चालक के पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग में इसकी तस्दीक की है। इसे मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के मुताबिक अनिवार्य सर्टिफिकेट बताया है।
एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस के मुख्य तकनीकी अधिकारी नितिन देव का कहना है कि IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन का बीमा नहीं करने को कहा है। हालांकि, अगस्त 2020 में IRDAI ने स्पष्ट किया कि यदि किसी के पास वैध PUC प्रमाणपत्र नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इंश्योरेंस क्लेम अस्वीकार कर दिया जाए।
26 अगस्त 2020 को IRDAI ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि प्राधिकरण ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वाहन बीमा रिन्यू करने के समय वैध पीयूसी प्रमाणपत्र जरूर होना चाहिए। इस मामले में 6 जुलाई 2018 को एक सर्कुलर जारी किया गया था। इस मामले में कुछ भ्रामक रिपोर्ट सामने आई हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यदि दुर्घटना के वक्त वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्लेम मान्य नहीं होगा। साफ किया जाता है कि वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होना, मोटर बीमा पॉलिसी के अंतर्गत किसी क्लेम को अस्वीकार करने की वजह नहीं है।
इस बारे में बजाज एलायंज इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर एग्जीक्यूटिव शिरीष का कहना है, 'अगर किसी के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है।'पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।