भाजपा विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहे मौजूद
अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी डी शाह ने हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने सुरेंद्रनगर जिले की ध्रांगध्रा पुलिस को यह आदेश दिया है कि तुरंत हार्दिक को गिरफ्तार कर उसके समक्ष प्रस्तुत करे।
अहमदाबाद, जेएनएन। भाजपा विधायक एवं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ सुरेंद्रनगर जिला अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सरकारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन मामले में हार्दिक के खिलाफ यहां 2017 से एक केस चल रहा है, कोर्ट की पेशी के दौरान हार्दिक वहां उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसे ही एक मामले में गत दिनों जामनगर की अदालत ने उसे एक मामले में बरी कर दिया था।
अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी डी शाह ने हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने सुरेंद्रनगर जिले की ध्रांगध्रा पुलिस को यह आदेश दिया है कि तुरंत हार्दिक को गिरफ्तार कर उसके समक्ष प्रस्तुत करे। गत 11 फरवरी को पुलिस को यह आदेश मिला।
हार्दिक ने सरकारी निषेधाज्ञा का किया था उललंघन
ध्रांगध्रा तहसील पुलिस थाना इलाके के हरीपरा गांव में एक सभा के दौरान राजनीतिक भाषण देने को लेकर 12 जनवरी 2018 को हार्दिक व उसके साथी कौशिक पटेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जानकारी के अनुसार पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान नवंबर 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान हार्दिक ने यहां आयोजित सभा में राजनीतिक भाषण देकर सरकारी निषेधाज्ञा का उललंघन किया था।
उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 37 (3), गुजरात पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि जामनगर की स्थानीय अदालत ने गत दिनों इसी तरह के एक मामले में हार्दिक को बरी कर दिया था।
भाजपा के टिकट पर अपने गांव वीरमगाम से विधायक चुने गये
2017 के विधानसभा चुनाव के बाद हार्दिक कांग्रेस में शामिल हो गये थे तथा उन्हें गुजरात कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंपा गया था। गत विधानसभा चुनाव में वे भाजपा के टिकट पर अपने गांव वीरमगाम से विधायक चुने गये। हार्दिक पर करीब दो दर्जन केस चल रहे हैं जिनमें अहमदाबाद व सूरत में दर्ज राजद्रोह के मुकदमे भी शामिल हैं।