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Gujarat: भड़काऊ भाषण के मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत, पढ़ें क्या है पूरा मामला?

गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने रविवार को मुंबई के मुफ्ती सलमान अजहरी को लगभग दो सप्ताह पहले जिले के सामाखियाली शहर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में जमानत दे दी। उसके विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने का यह दूसरा मामला है। जमानत मिलने के बाद अजहरी को राजकोट केंद्रीय जेल ले जाया गया।

By Agency Edited By: Sonu Gupta Updated: Sun, 11 Feb 2024 10:25 PM (IST)
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भड़काऊ भाषण के मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत। फाइल फोटो।
पीटीआई, भुज। Hate Speech Case: गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने रविवार को मुंबई के मुफ्ती सलमान अजहरी को लगभग दो सप्ताह पहले जिले के सामाखियाली शहर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में जमानत दे दी। उसके विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने का यह दूसरा मामला है।

वाई शर्मा की अदालत में मिली जमानत

सामाखियाली पुलिस उप निरीक्षक विशाल पटेल ने कहा कि भचाऊ में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) वाई शर्मा की अदालत ने अजहरी को जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद अजहरी को राजकोट केंद्रीय जेल ले जाया गया, जहां से अरवल्ली पुलिस शुक्रवार को मोडासा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज तीसरे भड़काऊ भाषण मामले में उसे हिरासत में लेगी।

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