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गुजरात की गिफ्ट सिटी में अब पी सकेंगे शराब, पर इन बातों का रखना होगा ध्यान

गुजरात की गिफ्ट सिटी में वाइन एंड डाइन की पेशकश करने वाले होटलों रेस्तरां और क्लबों में शराब पी सकेंगे। गुजरात सरकार ने गुरुवार को सशर्त मंजूरी दे दी है। बता दें कि गिफ्ट सिटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को शराब एक्सेस परमिट दिया जाएगा। साथ ही गिफ्ट सिटी के कर्मचारियों के अलावा आधिकारिक तौर पर आने वाले आगंतुक भी होटल में शराब का सेवन कर सकते हैं।

By Agency Edited By: Anurag GuptaUpdated: Fri, 22 Dec 2023 08:15 PM (IST)
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गुजरात की गिफ्ट सिटी में अब पी सकेंगे शराब

एजेंसी, अहमदाबाद। गुजरात की गिफ्ट सिटी में 'वाइन एंड डाइन' की पेशकश करने वाले होटलों, रेस्तरां और क्लबों में शराब पी सकेंगे। गुजरात सरकार ने गुरुवार को सशर्त मंजूरी दे दी है। बता दें कि गिफ्ट सिटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को शराब एक्सेस परमिट दिया जाएगा। इसी के साथ ही गिफ्ट सिटी के कर्मचारियों के अलावा आधिकारिक तौर पर आने वाले विजिटर भी होटल, रेस्तरां या क्लब में शराब का सेवन कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार ने हर कंपनी के अधिकृत विजिटर को उस कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की उपस्थिति में अस्थायी परमिट वाले ऐसे होटलों, रेस्तरां या क्लबों में शराब पीने की अनुमति देने का प्रावधान भी किया है।

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गिफ्ट सिटी के होटल, रेस्तरां या क्लब में शराब का सेवन करने की अनुमति मिल गई, लेकिन यहां पर शराब की बोतलें नहीं बेची जा सकती हैं।

राज्य नशाबंदी और आबकारी विभाग की ओर से जारी एक परिपत्र में यह कहा गया है कि गिफ्ट सिटी अपने अधिकृत रूप से काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी तथा गिफ्ट सिटी के अधिकृत विजिटर को शराब के सेवन की छूट दी जाती है। गिफ्ट सिटी में कार्यरत अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कंपनियों के मालिक, कंपनियों के कर्मचारी वहां पर मौजूद होटल रेस्टोरेंट एवं क्लब में शराब का सेवन कर सकेंगे। शराब के संग्रह आयात एवं वितरण पर नियंत्रण का काम नशाबंदी कानून की फारेन लीकर शाखा (एफ एल-3) नामक एजेंसी देखेगी।

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