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मुठभेड़ में पिता-पुत्र की मौत की होगी मजिस्ट्रेट जांच, तीन साल पुराने मामले में गुजरात HC का आदेश

गुजरात हाई कोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट को नवंबर 2021 में राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में एक व्यक्ति और उसके 14 वर्षीय बेटे की कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत की जांच करने का निर्देश दिया। सोहानाबेन मालेक द्वारा दायर पीआईएल का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मजिस्ट्रेट को किसी भी पिछली जांच से प्रभावित हुए बिना एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।

By Agency Edited By: Sonu Gupta Updated: Sat, 27 Jul 2024 12:28 AM (IST)
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गुजरात HC ने 2021 में हुई मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच का दिया आदेश। फाइल फोटो।
पीटीआई, अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक मजिस्ट्रेट को नवंबर 2021 में राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में एक व्यक्ति और उसके 14 वर्षीय बेटे की कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत की जांच करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने मजिस्ट्रेट से मृत व्यक्ति की नाबालिग बेटी सोहानाबेन मालेक द्वारा की जाने वाली याचिका को देरी के आधार पर खारिज न करने को भी कहा है।

जांच का दिया आदेश

सोहानाबेन मालेक द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मजिस्ट्रेट को किसी भी पिछली जांच से प्रभावित हुए बिना एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया कि सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह जडेजा ने फर्जी मुठभेड़ में पिता-पुत्र को उनके घर के बाहर गोली मार दी थी, जिसमें हनीफखां और उसका 14 वर्षीय पुत्र मदीनखां की मौत हो गई थी।

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