गुजरात हाइ कोर्ट ने हेलमेट नियमों का पालन न होने पर जतायी नाराजगी, सरकार से मांगा जवाब
गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) ने सड़कों पर बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने को लेकर नाराजगी जतायी और सरकार से पूछा कि हेलमेट नियमों का अनिवार्य रूप से पालन क्यों नहीं किया जा रहा है।राज्य में वाहन चलाने के दौरान हेलमेट अनिवार्य है अथवा नहीं।
By Babita KashyapEdited By: Updated: Fri, 25 Mar 2022 12:14 PM (IST)
अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। दुपहिया वाहन चालकों के हेलमेट पहनने के नियमों का पालन नहीं करने पर हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है।अदालत ने सरकार से पूछा है कि हेलमेट नियमों का अनिवार्य रूप से पालन क्यों नहीं होता है। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की खंडपीठ ने सड़कों पर बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने को लेकर नाराजगी जताते हुए इसे अदालत की अवमानना के तहत दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से सवाल किया कि राज्य में वाहन चलाने के दौरान हेलमेट अनिवार्य है अथवा नहीं। हेलमेट के कानून को प्रभावी रूप से अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। खंडपीठ ने अपनी एक टिप्पणी में कहा कि राज्य सरकार हेलमेट के अनिवार्य रूप से उपयोग कराने के मामले में सख्ती नहीं बरत रही है। यह लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसका आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए सरकार इस मामले में ढील क्यों बरत रही है।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अदालत के ध्यान में आया है कि वाहन चालक राज्य के प्रमुख शहरों में बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते हैं। राज्य सरकार को नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कराना चाहिए। अदालत ने माना कि गर्मी के मौसम में लोगों को हेलमेट पहनने के लिए वादे किए जाने पर उनमें नाराज़गी दिखेगी। लोगों में एवं पुलिस के बीच तनाव अथवा झगड़े भी हो सकते हैं। इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी पुलिस को इसकी भी तैयारी रखनी पड़ेगी लेकिन हेलमेट पहनने के कानून का अनिवार्य रूप से पालन जरूरी है। उच्च न्यायालय के सख्त रवैया को देखते हुए सरकारी वकील ने दुपहिया वाहन चालकों के हेलमेट पहनने के नियमों का अमल कराने का आश्वासन दिया।
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