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Gujarat: यौन उत्पीड़न के बाद नाबालिग लड़के की हत्या, हाईकोर्ट ने पुलिस की क्षमता पर क्यों उठाए सवाल? 9 साल बाद CBI को सौंपी जांच

Gujarat गुजरात में नाबालिग लड़के के साथ हत्या और यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसी के साथ कोर्ट ने मृतक लड़के की पिता की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया है। जानिए क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा है।

By Jagran News Edited By: Sachin Pandey Updated: Fri, 06 Sep 2024 05:30 PM (IST)
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कोर्ट ने कहा कि अपराधी का पता न लगा पाना पुलिस की अक्षमता को दर्शाता है। (File Image)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात में एक नाबालिग लड़के के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले की गुत्थी घटना के नौ साल बाद भी न सुलझा पाने के कारण अब हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब तक अपराधी का पता न लगा पाना पुलिस की अक्षमता को दर्शाता है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की जांच का अब तक कोई नतीजा सामने न आ पाने के बाद मृतक लड़के के पिता ने कोर्ट से मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि पुलिस आज तक किसी संदिग्ध का पता नहीं लगा सकी है।

नौ साल पुराना है मामला

कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में वही कहानी दोहराई है, लेकिन इससे अपराधी तक पहुंचने को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। दरअसल यह पूरा मामला दिसंबर 2015 का है, जब एक नाबालिग छात्र स्कूल के बाद घर नहीं लौटा।

पिता ने लड़के को ढूंढने निकले तो स्कूल के पास एक दुकान से उसकी साइकिल मिली। कुछ दिनों बाद पुलिस ने एक डैम के पास नाबालिग लड़के की लाश बरामद की थी। रिपोर्ट के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया था कि नाबालिग की जघन्य तरीके से हत्या की गई थी और उसके साथ अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न किया गया था।

2017 में गठित की गई थी SIT

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत की ओर से कई बार आदेश दिए जाने और डीजीपी, गांधीनगर की ओर से सितंबर 2017 में जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने के बावजूद अब तक जांच का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में कोर्ट ने पिता की मांग स्वीकार करते हुए केस सीबीआई को सौंपने का फैसला सुनाया।

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