Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दरबार के खिलाफ याचिका, गुजरात हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

गुजरात HC ने धीरेंद्र शास्त्री के आगामी कार्यक्रमों को लेकर पुलिस को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। धीरेंद्र शास्त्री का दरबार गुजरात के चार शहरों सूरत अहमदाबाद वडोदरा और राजकोट में 26 मई से 7 जून के बीच निर्धारित है।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Wed, 24 May 2023 04:31 PM (IST)
Hero Image
गुजरात हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार (फाइल फोटो)

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात हाई कोर्ट ने धीरेंद्र शास्त्री के आगामी कार्यक्रमों को लेकर पुलिस को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

क्या है मामला?

न्यायमूर्ति एसवी पिंटो ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दरबार कार्यक्रम 26 मई से शुरू होने वाले हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता केआर कोष्टी ने अदालत को बताया कि धीरेंद्र शास्त्री का दरबार गुजरात के चार शहरों सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट में 26 मई से 7 जून के बीच निर्धारित है।

गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

याचिकाकर्ता ने गुजरात हाई कोर्ट से मांग की थी कि धीरेंद्र शास्त्री के आगामी कार्यक्रमों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाली कोई गतिविधि न हो, इसे लेकर पुलिस को निर्देश दिए जाए। हालांकि, गुजरात हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी हैं।

याचिकाकर्ता ने किया था ये दावा

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राज्य सरकार ने तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू नहीं किया है, जिसमें इसके लिए रोकथाम और उपचारात्मक उपाय निर्धारित किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री पर राजस्थान के उदयपुर में कथित अभद्र भाषा के मामले में FIR दर्ज की गई है और इसी तरह की मांग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में उनके कार्यक्रमों के बाद की गई थी। इस संबंध में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

लोकल न्यूज़ का भरोसेमंद साथी!जागरण लोकल ऐपडाउनलोड करें