गुजरात हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब
गुजरात हाईकोर्ट ने मस्जिदों में अजान पढ़ने के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। (फाइल फोटो)
By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Tue, 14 Mar 2023 01:31 PM (IST)
अहमदाबाद, पीटीआई। गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) ने मंगलवार को मस्जिदों में अजान पढ़ने के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मूल याचिकाकर्ता धर्मेंद्र प्रजापति के द्वारा धमकियों का हवाला देते हुए याचिका को वापस लेने की मांग के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए जे देसाई और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने सोमवार को बजरंग दल के नेता शक्तिसिंह जाला को जनहित याचिका में शामिल होने की अनुमति दी।
12 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
जाला के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि मूल याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में उसे मुकदमे में शामिल होने की अनुमति दी जाए। अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले को 12 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।
लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग
जनहित याचिका में गुजरात में मस्जिदों में 'अजान' के लिए लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि वे ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके पड़ोस में एक मस्जिद में एक मुअज्जिन दिन में पांच बार अजान सुनाने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है, जिससे "बड़ी असुविधा" होती है।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।