पीएम मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, CIC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी देने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मार्च में हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील की अनुमति दी थी।
By Jagran NewsEdited By: Siddharth ChaurasiyaUpdated: Thu, 09 Nov 2023 04:00 PM (IST)
पीटीआई, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी देने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
याचिका में प्रधानमंत्री की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी देने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय को सीआईसी के निर्देश को को रद्द करने के अपने पहले के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। मार्च में हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील की अनुमति दी थी।
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केजरीवाल को मोदी की मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के सीआईसी के आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। केजरीवाल द्वारा अपनी समीक्षा याचिका में उठाए गए प्रमुख तर्कों में से एक यह था कि मोदी की डिग्री ऑनलाइन उपलब्ध होने के गुजरात विश्वविद्यालय के दावे के विपरीत, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।
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