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गुजरात में मनोरंजन पार्कों के लिए कानूनी ढांचे का मसौदा तैयार करेगा पैनल, एक उच्च स्तरीय समिति का किया गया गठन

Gujarat News महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध मायी की खंडपीठ को बताया कि 13 सदस्यीय समिति को ऐसी गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा प्रमाणन और प्रवर्तन कार्यवाही तैयार करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। कोर्ट हरनी नाव त्रासदी पर एक स्वत संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Tue, 12 Mar 2024 11:00 PM (IST)
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गुजरात ने मनोरंजन पार्कों के लिए कानूनी ढांचे के लिए समिति का किया गठन (प्रतिकात्मक फोटो)
पीटीआई, अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने मंगलवार को हाई कोर्ट को सूचित किया कि राज्य में साहसिक खेलों और मनोरंजन पार्कों के लिए कानूनी ढांचे, प्रमाणन और प्रवर्तन कार्यवाही का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध मायी की खंडपीठ को बताया कि 13 सदस्यीय समिति को ऐसी गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा, प्रमाणन और प्रवर्तन कार्यवाही तैयार करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।

त्रिवेदी ने खंडपीठ को बताया कि राज्य में पर्यटन गतिविधि बढ़ रही

कोर्ट हरनी नाव त्रासदी पर एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें 18 जनवरी को वडोदरा शहर के बाहरी इलाके में हरनी झील में एक नाव पलटने से स्कूल के 12 छात्र और दो शिक्षक डूब गए थे। त्रिवेदी ने खंडपीठ को बताया कि राज्य में पर्यटन गतिविधि बढ़ रही है। लोगों ने नौकायन गतिविधियों, मनोरंजन पार्क, साहसिक खेलों और धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर रोपवे का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

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