मंत्री के बेटे की बदतमीजी से आहत पुलिसकर्मी सुनीता का इस्तीफा, पुलिस आयुक्त ने दिए जांच के आदेश
पुलिस आयुक्त ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। खबर है कि इस घटना के बाद सुनीता ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रकाश व उसके साथियों ने महिलाकर्मी को धमकाया व दुर्व्यवहार किया।
By Vijay KumarEdited By: Updated: Sat, 11 Jul 2020 08:27 PM (IST)
शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद। कर्फ्यू के दौरान सूरत के वराछा इलाके में बिना मासक घूमने वाले युवकों के पकडे जाने पर बचाव में आए मंत्री पुत्र प्रकाश कानाणी व महिला कांस्टेबल सुनीता यादव के बीच तकरार का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सुरत पुलिस आयुक्त ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। खबर है कि इस घटना के बाद सुनीता ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रकाश व उसके साथियों ने महिलाकर्मी को धमकाया व दुर्व्यवहार किया।
सूरत में कोरोना संक्रमण के बढते मामलों के चलते जहां एक ओर प्रशासन व पुलिस रात्रि कर्फ्यू से लेकर हीरा व टेक्सटाइल बाजार बंद कराने जैसे सख्त कदम उठा रही है वहीं मंत्री पुत्र रात को 10 बजे बाद बिना मास्क घूमते पकडे गये अपने दोस्तों को छुडाने पहुंच गये। वराछा पुलिस थाना के पॉइंट पर महिला पुलिसकर्मी सुनीता यादव ने इन युवकों को पकडा था। यहां इन युवकों ने सुनीता से दुर्व्यवहार किया तथा देख लेने की धमकी दी। तमाम घटनाक्रम के ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर हंगामा मच गया।
युवकों ने मंत्री पुत्र का दोस्त होने का पावर दिखाया और मंत्री पुत्र प्रकाश कानाणी भी एमएलए गुजरात लिखी कार लेकर वहां पहुंचे तो उनकी सुनीता यादव से कहासुनी हुई। इस पर प्रकाश व दोस्तों ने उसे देख लेने की धमकी दी व कहा कि तुम्हारी मां व बहन के साथ यहां 365 दिन खडा करा देंगे। प्रकाश कानाणी सूरत से विधायक एवं राज्य सरकार में स्वास्थ्य राज्यमंत्री किशोर कानाणी के पुत्र हैं। घटना के ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सूरत पुलिस आयुक्त आर बी ब्रम्हभट्ट ने उपायुक्त स्तर के अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। उधर खबर है कि घटना के बाद सुनीता यादव ने इस्तीफा दे दिया।
गौरतलब है कि घटना के दौरान सुनीता ने पुलिस निरीक्षक बी एन सगर को इसकी जानकारी दी तो उसने कहा कि उसका काम वहां डायमंड व टेक्सटाइल फैक्ट्री नहीं चलने देने की है। पॉइंट पर किसी को रोकने की नहीं है। घटना पर पूर्व मंत्री आई के जाडेजा का कहना है कि कानून अपना काम करेगा इस मामले में उन्होंने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। कोरोना महामारी के चलते राज्य में रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू तथा मास्क नहीं लगाने पर 200 रु का दंड का प्रावधान है।
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