Gujarat High Court: पति से अलग रह रही पत्नी ने मांगा मां बनने का अधिकार, कोर्ट ने खारिज की याचिका
गुजरात हाई कोर्ट में एक विवाहिता ने याचिका दायर कर पति से शुक्राणु प्रदान कराने या किसी अन्य से शुक्राणु प्राप्त करने की स्वीकृति दिलाने की मांग की है। चालीस वर्षीय विवाहिता पांच वर्ष से पति से अलग रह रही है। पति ने पारिवारिक न्यायालय में तलाक की अर्जी लगा रखी है। विवाहिता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि वह मां बनना चाहती है।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट में एक विवाहिता ने याचिका दायर कर पति से शुक्राणु प्रदान कराने या किसी अन्य से शुक्राणु प्राप्त करने की स्वीकृति दिलाने की मांग की है। चालीस वर्षीय विवाहिता पांच वर्ष से पति से अलग रह रही है। पति ने पारिवारिक न्यायालय में तलाक की अर्जी लगा रखी है।
मां बनना चाहती है महिला
विवाहिता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि वह मां बनना चाहती है। पति लगभग पांच साल से अलग रह रहे हैं। हाई कोर्ट की न्यायाधीश संगीता विशेन ने याचिकाकर्ता से पूछा कि पति की मर्जी के बिना यह कैसे संभव है। जबकि, उसने तलाक के लिए आवेदन किया हुआ है।
याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता
कोर्ट ने कहा कि पहले अपने तलाक के मामले को समाप्त करना होगा। इस स्थिति में इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर याचिकाकर्ता महिला ने कहा कि वह फिलहाल इस याचिका को वापस लेती हैं, लेकिन अपनी इस मांग को लेकर जरूरत पड़ी तो दोबारा कोर्ट के समक्ष आवेदन करेंगी।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।