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'ऐसी हीरोगीरी की जरूरत नहीं' वकील को लात मारने पर कोर्ट ने इंस्पेक्टर पर लगाया तीन लाख का जुर्माना

गुजरात में वकील को लात मारना पुलिस निरीक्षक को भारी पड़ गया है। अदालत ने पुलिस निरीक्षक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। अदालत ने इस दौरान टिप्पणी भी है। जज ने कहा कि मुझे खुद डर लगता है कि ऐसा कोई मेरे साथ करे तो ये हमारे हीरो नहीं हो सकते अगर ये खुद को हीरो समझते हों तो ऐसी हीरोगीरी की हमें जरुरत नहीं है।

By Jagran News Edited By: Manish Negi Updated: Wed, 18 Sep 2024 09:26 PM (IST)
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पुलिस इंस्पेक्टर पर तीन लाख का जुर्माना (प्रतीकात्मक तस्वीर)
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। सूरत में अपने मित्रों से बात कर रहे वकील को पुलिस के एक अधिकारी ने सिंघम स्टाइल में लात मार दी, इस पर गुजरात हाई कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसी हीरोगिरी की हमें जरुरत नहीं है।

पुलिस निरीक्षक पर तीन लाख का जुर्माना

कोर्ट ने पुलिस निरीक्षक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सूरत के डिंडोली इलाके में स्थित मधुरम आर्केड स्थित अपने कार्यालय से निकलकर वकील हिरेन नाई मित्रों से बात कर रहे थे। इसी दौरान गश्त पर निकली पुलिस की कार उनके पास आकर रुकी और उसमें सवार पुलिस निरीक्षक एचजे सोलंकी ने देर रात तक बाहर खड़ा होने पर सवाल करते हुए वकील को सीधे लात मार दी।

पुलिस उपायुक्त ने की थी जांच

सूरत जिला बार एसोसिएशन ने पुलिस आयुक्त को इस घटना से अवगत कराया तथा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन पटेल की अगुवाई में हिरेन नाई और अन्य वकीलों ने संयुक्त पुलिस आयुक्त राघवेंद्र वत्सा से इसकी शिकायत की। पुलिस उपायुक्त भागीरथ गढवी को इसकी जांच सौंपी गई। इसी बीच पीड़ित वकील हिरेन ने घटना के सीसीटीवी फुटेज लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई।

जस्टिस निर्झर देसाई ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मुझे खुद डर लगता है कि ऐसा कोई मेरे साथ करे तो ये हमारे हीरो नहीं हो सकते, अगर ये खुद को हीरो समझते हों तो ऐसी हीरोगीरी की हमें जरुरत नहीं है।

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