'मोदी सरनेम' दोषसिद्धि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी, सूरत कोर्ट 20 अप्रैल को सुनाएगी फैसला
सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम दोषसिद्धि मामले में राहुल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल कोर्ट ने 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता को 2 साल की सजा सुनाई थी।
By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Thu, 13 Apr 2023 05:53 PM (IST)
सूरत, एएनआई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर यहां की एक कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आपको बता दें कि सूरत कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' दोषसिद्धि मामले में राहुल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा ने कहा कि वह 20 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे।
राहुल को हुई थी 2 साल की जेल
उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने 'मोदी सरनेम' संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें 23 मार्च को दो साल जेल की सजा सुनाई थी।शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत से राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई थी और कांग्रेस नेता को आदतन अपराधी बताया था।
पूर्णेश मोदी ने कहा था कि दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद भी आरोपी सार्वजनिक मंच पर मानहानिकारक बयान का समर्थन करता है। आरोपी न सिर्फ अपमानजनक बयान स्वीकार कर रहा है, बल्कि उसको भुनाने की कोशिश भी कर रहा है।
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