हरियाणा में अब नशा तस्करों की खैर नहीं! DGP शत्रुजीत कपूर के निशाने पर 50 बड़े ड्रग डीलर, आठ को किया गिरफ्तार
हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने नशा तस्करों के रैकेट को नष्ट करने के लिए मुहिम छेड़ दी है। डीजीपी ने आते ही राज्य के 50 बड़े नशा तस्करों की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में से 8 को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। सभी को जेल भेज दिया गया है। वहीं अब बाकी बचे हुए तस्करों को पकड़ने के लिए राज्य में अभियान चलाया जाएगा।
By Anurag AggarwaEdited By: Rajat MouryaUpdated: Mon, 21 Aug 2023 04:33 PM (IST)
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने एंटी करप्शन ब्यूरो के बाद अब पुलिस विभाग में भी अपराधियों का सफाई अभियान छेड़ दिया है। राज्य पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सक्रिय 50 बड़े नशा तस्करों की पहचान की है। इनमें से आठ को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया है। पकड़े गए सभी नशा तस्करों की संपत्तियों और संपर्कों की जांच की जा रही है, ताकि नशे का कारोबार करने वाले रैकेट का खात्मा किया जा सके। बाकी बचे 40-42 नशा तस्करों पर निगाह रखी जा रही है, जिन्हें मौका मिलते ही किसी भी समय हिरासत में लिया जा सकता है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज की नशे के विरुद्ध मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने नशा तस्करों के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान छेड़ा है। हरियाणा पुलिस और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआइटीएनडीपीएस) अधिनियम 1988 के प्रविधानों को लागू कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है।
'आरोपित को एस वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है'
पीआइटीएनडीपीएस अधिनियम नशा तस्करी नेटवर्क के मुख्य संचालकों जैसे फाइनेंसरों और किंगपिन आदि जो आमतौर पर पर्दे के पीछे काम करते हैं, उन पर नकेल कसने के लिए एक शक्तिशाली अधिनियम है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि एक बार पीआइटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत निवारक हिरासत आदेश जारी होने के बाद, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इसके अलावा, बंदी और उसके रिश्तेदारों/सहयोगियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति भी एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत जब्त की जा सकती है।तस्करों को भेजा गया जेल
शत्रुजीत कपूर के अनुसार, इसी के अनुसरण में हरियाणा पुलिस को पीआइटीएनडीपीएस अधिनियम 1988 के प्रविधानों के तहत बड़े पैमाने पर नशे की तस्करी करने वाले तीन तस्करों को हिरासत में लेने के लिए राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से और बड़े पैमाने पर नशे की तस्करी करने वाले छह तस्करों को हिरासत में लेने के लिए गृह विभाग से मंजूरी मिल गई है। यह व्यक्ति लंबे समय से गुप्त रूप से नशीले पदार्थों की खरीद, भंडारण और वितरण में शामिल रहे हैं और अभी भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इन नौ तस्करों में से आठ तस्करों को हरियाणा की विभिन्न जेलों में भेज दिया गया है। हिरासत में लिए गए लोग हरियाणा के सोनीपत, महेंद्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पंचकूला और कैथल जिलों से संबंधित हैं।
पुलिस महानिदेशक के अनुसार, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों की संपत्तियों की पहचान की जा रही है, ताकि इन तस्करों द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रविधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुर्क और जब्त किया जा सके।
इसके अलावा, एचएसएनसीबी ने आने वाले कुछ सप्ताह के भीतर विभिन्न जिलों में फैले 40 से अधिक अन्य प्रमुख नशा तस्करों की भी पहचान की है। कपूर ने कहा कि हरियाणा पुलिस प्रदेश से नशे की बुराई को खत्म करने के संकल्पित है और हरियाणा पुलिस की युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने की यह मुहिम जारी रहेगी।
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