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Haryana: IPS शत्रुजीत कपूर के खिलाफ याचिका पर हरियाणा सरकार का हलफनामा, कहा- भ्रष्टाचार के लगाए गए झूठे आरोप

Haryana News आल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन (एआइपीईएफ) नें हाईकोर्ट में बिजली वितरण निगमों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे लेकिन हरियाणा सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि शत्रुजीत सिंह कपूर के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर लगाए गए आरोप झूठे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को की जाएगी।

By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Sat, 01 Jul 2023 03:49 PM (IST)
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IPS शत्रुजीत कपूर के खिलाफ याचिका पर हरियाणा सरकार का हलफनामा
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर ने बिजली वितरण निगमों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रहते बेहतरीन काम किया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर लगाए गए आरोप झूठे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कपूर के खिलाफ दाखिल याचिका पर हरियाणा सरकार की ओर से यह हलफनामा दिया गया है। बिजली वितरण निगम के पूर्व अध्यक्ष के भ्रष्ट आचरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा कि ऐसे मामले की जांच करने में राज्य सक्षम है।

27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

संबंधित मामलों की जांच का दायित्व पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई चंडीगढ़ के पुलिस निरीक्षक शरद भसीन द्वारा यह हलफनामा दायर किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। आल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन (एआइपीईएफ) द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

पद पर रहते हुए फेडरेशन ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

फेडरेशन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि आईपीएस शत्रुजीत सिंह कपूर ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करते हुए कई अनियमितताएं की। याचिका में यह भी कहा गया है कि हरियाणा के मुख्य सचिव ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और जानबूझकर कपूर के भ्रष्ट आचरण के आरोपों की जांच करने से इनकार कर दिया।

कपूर के खिलाफ की थी सीबीआई जांच की मांग

याचिकाकर्ताओं ने कपूर के खिलाफ शिकायत के रिकॉर्ड को हरियाणा से केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कपूर से तत्काल सभी प्रशासनिक शक्तियां वापस लेकर याचिकाकर्ता महासंघ की शिकायतों की स्वतंत्र जांच के लिए केंद्र सरकार, सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग को निर्देश देने की भी मांग की है।

'झूठे निकले सभी आरोप'

इस मामले में हरियाणा सरकार के विशेष सचिव, सचिवालय स्थापना ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि यह याचिका आधारहीन है और जांच में इन शिकायतों को झूठा पाया गया है। सरकार की तरफ से याची पक्ष द्वारा इस याचिका को दायर करने के कानूनी औचित्य पर भी सवाल उठाया गया। कोर्ट को बताया गया कि इससे पहले भी कपूर के खिलाफ कई शिकायत दर्ज दी गई थी जो जांच में झूठी पाई गई। कपूर ने बिजली निगम में बेहतरीन काम कर उसे लाभ में पहुंचाया था।

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