हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को गिरफ्तारी का डर, कोर्ट में डाली अग्रिम जमानत याचिका; 13 सितंबर को अगली सुनवाई
Junior female coach harassment case जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में आरोपित हरियाणा के मंत्री व भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने गिरफ्तारी के डर से चंडीगढ़ जिला अदालत अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने मामले में चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाख़िल करने के लिए कहा है। इस मामले में 13 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। Junior female coach harassment case: जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में आरोपित हरियाणा के मंत्री व भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह (Sandeep Singh) ने गिरफ्तारी के डर से चंडीगढ़ जिला अदालत अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। याचिका पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एडीजे) राजीव के. बेरी की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई।
अगली सुनवाई तक पुलिस को दाखिल करना होगा जवाब
अदालत ने मामले में चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाख़िल करने के लिए कहा है। पुलिस को आरोपित की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख़ 13 सितंबर को रिप्लाई फाइल करना है। सेक्टर-26 थाना पुलिस की तरफ से जवाब दायर करने के बाद अदालत याचिका पर फैसला लेगी।
16 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई
बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआइटी) ने 25 अगस्त को महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले में संदीप सिंह के खिलाफ कोर्ट में करीब 70 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को आइपीसी की धारा 342 354 354ए 354बी 506 और 509 के तहत केस में आरोपित बनाया है। मामले में कोर्ट की ओर से मंत्री संदीप सिंह को नोटिस भी भेजा है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
क्या है मामला?
26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला सत्ता 26 थाना पुलिस ने महिला कोच की शिकायत पर मंत्री संदीप सिंह के ख़िलाफ आइपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद डीएसपी इस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम गठित की गई। इसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा और महिला एसआइ किरंता को शामिल किया गया था। एसआइटी की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने आइपीसी की धारा 509 भी जोड़ दी थी।