Haryana News: शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, 24 जुलाई को आएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में आज टली सुनवाई
Haryana News शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं इसका फैसला अब 24 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज टल गई। किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर नजरें टिकाए हुए थे। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस उजल भूयन की कोर्ट में सुनवाई होगी।
जागरण संवाददाता, अंबाला। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। इस मामले की सुनवाई अब 24 जुलाई को होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य, जिन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।
हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई होनी थी कि शंभू बॉर्डर अभी खुलेगा या नहीं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। वासु रंजन शांडिल्य ने बताया कि अब इस केस में सुनवाई 24 जुलाई दिन बुधवार को जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस उजल भूयन की कोर्ट में सुनवाई होगी।
नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे कभी जाम न हो...
रंजन शांडिल्य ने पत्रकारों को बताया कि आज शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं इसको लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई स्थगित हो गई और अब सुनवाई 24 जुलाई दिन बुधवार को होगी। वह सुप्रीम कोर्ट से 24 जुलाई को मांग करेंगे कि नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे कभी जाम न हो इसके लिए राज्य सरकारों व राज्य के उच्च न्यायलायों को दिशा निर्देश जारी करने की मांग उठाएंगे।वहीं, पत्रकारों को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में यह भी मांग उठाएंगे कि कब तक लॉ एंड आर्डर की स्थिति ठीक करने के नाम को लेकर नेशनल हाइवे गैर कानूनी ढंग से बंद होते रहेंगे।यह भी पढ़ें- Punjab News: दिल्ली कूच की तैयारी, 6 महीने का राशन लेकर शंभू बॉर्डर पहुंच रहे किसान
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