पाकिस्तान को सूचनाएं भेजने के आरोपित फौजी को जमानत, हाईकोर्ट ने इस तर्क के आधार पर दी रिहाई
पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं भेजने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फौजी को नियमित जमानत दे दी है। उसे अंबाला के नारायणगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। याची के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए थे। जिन्हें फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा गया। याची ने दलील दी थी कि उसके फोन से कुछ भी बरामद नहीं हुआ।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पाकिस्तान को संवेदनशील गुप्त सूचनाएं पहुंचाने के आरोपित फौजी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस की खराब जांच व याची की ढाई साल से अधिक की लंबी हिरासत को आधार बनाते हुए नियमित जमानत दे दी है।
हरियाणा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंबाला के नारायणगढ़ से 14 अक्टूबर 2021 को एफआइआर दर्ज कर याची को गिरफ्तार किया था। याची के पास से दो मोबाइल फोन बरामद कर इन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया था।
पाक को संवेदनशील सूचनाएं पहुंचाता था: पुलिस
पुलिस के अनुसार याची पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं पहुंचाता था और इसकी एवज में पैसा उसके पिता के खाते में जमा होता था। इस मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर याची ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।याची ने दलील दी कि उसके मोबाइल में ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे यह साबित होता हो कि वह पाकिस्तान से किसी भी तरह से जुड़ा था।
इसके साथ ही जिसने उसके पिता के खाते में पैसे जमा करवाए थे, उसका पाकिस्तान से कोई संबंध पुलिस साबित नहीं कर सकी है। याची ने कहा कि उसके पिता के खाते में केवल 15 हजार जमा करवाए गए थे, जो पुलिस की कहानी को झूठा साबित करता है।
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