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Shambhu Border पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, किसानों की शिकायतें सुन तुरंत रास्ता निकालने के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की शिकायतों को सुलझाने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान अगर चाहें तो अपने आंदोलन को वैकल्पिक जगहों पर स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार के याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

By Agency Edited By: Rajiv Mishra Updated: Mon, 02 Sep 2024 02:10 PM (IST)
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SC ने किसानों की शिकायतें सुनने के लिए कमेटी का गठन किया
पीटीआई,अंबाला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी पहली बैठक बुलाने का निर्देश दिया।

'किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए'

शीर्ष अदालत ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और समिति द्वारा चरणबद्ध तरीके से इस पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

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हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी SC

अदालत हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उसे एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा गया था, जहां प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब 'संयुक्त किसान मोर्चा' (गैर-राजनीतिक) और 'किसान मजदूर मोर्चा' ने घोषणा की थी कि किसान अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे, जिसमें उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी भी शामिल है।

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