Air Pollution: बहादुरगढ़ में बड़ी कार्रवाई, कूड़ा जलाने पर HSIIDC पर लाखों का जुर्माना
लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहादुरगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। खुले में कूड़ा डालने और जलाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एचएसआइआइडीसी पर लगाया 25 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति शुल्क।
By Krishan KumarEdited By: Anurag ShuklaUpdated: Thu, 03 Nov 2022 10:01 PM (IST)
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) के औद्योगिक क्षेत्रों में खुले में कूड़ा डालने व उसे जलाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। ग्रेप अवधि में इस तरह का उल्लंघन किए जाने पर बोर्ड ने एचएसआइआइडीसी पर 25 लाख रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया है। यह राशि निगम को जल्द से जल्द बोर्ड के पंचकुला कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी।
बोर्ड ने भेजा कारण बताओ नोटिसबोर्ड ने निगम के वरिष्ठ प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस भेजकर सेक्टर 16, 17 व 4बी में फुटवियर समेत अन्य इंडस्ट्री से निकलने वाले कूड़े का उचित निस्तारण करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। साथ ही इस अवधि में निगम को कूड़े के उचित निस्तारण का एक्शन प्लान भी बोर्ड में जमा करना होगा।
औद्योगिक कूड़ा जलाया जा रहा था
बोर्ड के एसडीओ अमित दहिया की ओर से कुछ दिनों पहले एचएसआइआइडीसी के अधीन इन औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क किनारे व अन्य स्थानों पर भारी मात्रा में औद्योगिक कूडा खुले में पड़ा मिला था और कई स्थानों पर यह जला हुआ भी था। इससे प्रदूषण फैलता है। ऐसे में बोर्ड ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए वीरवार शाम को निगम 25 लाख रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाने के आदेश जारी कर दिए।
बढ़ रहा प्रदूषण नवंबर महीने की शुरुआत में प्रदूषण विकराल रूप धारण कर रहा है। वीरवार को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के बाद भी बहादुरगढ़ का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 423 माइक्रोग्राम पर पहुंच गया। सुबह के समय पीक आवर्स में तो यह 500 माइक्रोग्राम तक जा पहुंचा। हवा की गति तेज होने के बाद भी क्षेत्र में स्माग छाया रहा। इसे सांस के मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है।
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