Haryana Crime: भिवानी में दो लोगों की हत्या में 16 को आजीवन कारावास की सजा, करीब साढ़े तीन साल पहले बवानीखेड़ा का मामला
भिवानी में करीब साढ़े तीन साल पहले बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 13 में होलिका दहन के दौरान हुए विवाद में एक महिला और युवक की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के 16 दोषियों को बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस लाख में जानिए आखिर क्या था पूरा मामला।
By Jagran NewsEdited By: Monu Kumar JhaUpdated: Thu, 30 Nov 2023 08:50 AM (IST)
जागरण संवाददाता, भिवानी। करीब साढ़े तीन साल पहले बवानीखेड़ा (Bawanikheda Murder Case) के वार्ड नंबर 13 में होलिका दहन के दौरान हुए विवाद में एक महिला और युवक की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के 16 दोषियों को बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
52 पेज के आदेश में जुर्माना राशि ना भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा
52 पेज के आदेश में जुर्माना राशि अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का आदेश जारी किया गया है। मृतक पक्ष से अधिवक्ता विजय रंगा ने बताया कि हत्याकांड में बवानीखेड़ा निवासी सुरेश उर्फ छोटू, रमेश, मोनू, बलजीत।
सूरज, मुकेश, अनिल, संजय, कृष्णा, अजय, सोनू, सुनील, मूर्ति, सोनू, संदीप और संजय को सजा सुनाई गई है। दोषियों को सजा सुनाए जाने पर मृतकों के स्वजन ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया।
यह भी पढ़ें: Haryana Crime: अंबाला में ठगों के हौसले बुलंद, बाप-बेटों ने कि FCI कारोबारी से 2.65 करोड़ की धोखाधड़ी