Charkhi Dadri Accident: छुट्टी पर घर आए एयरफोर्स जवान की सड़क हादसे में मौत, ट्रक चालक पर मामला दर्ज
भिवानी रावलधी बाईपास के पास बुधवार देर शाम एक सड़क हादसे (Road Accident in Charkhi Dadri) में एयरफोर्स जवान की मौत हो गई। मृतक जवान गांव बधवाना का रहने वाला है। साथ ही वो एयर फोर्स राजस्थान के जोधपुर में तैनात था। 30 दिसंबर को नितिन 10 दिन की छुट्टी पर आया था। हालांकि पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। दादरी के भिवानी-रावलधी बाईपास पर बुधवार देर शाम को एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्विफ्ट डिजायर कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एयर फोर्स के जवान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव बधवाना निवासी नितिन कुमार के रूप में हुई है। गुरुवार को दादरी के नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
10 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था जवान
जानकारी के अनुसार, गांव बधवाना निवासी करीब 23 वर्षीय नितिन कुमार एयरफोर्स में लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन एलएसी के पद पर कार्यरत था। वर्तमान में उसकी पोस्टिंग राजस्थान के जोधपुर में थी, गत 30 दिसंबर को वह 10 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था। बुधवार शाम को वह स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर भिवानी जिले के गांव नवा राजगढ़ में अपने मामा के घर जा रहा था।
देर शाम करीब पौने सात बजे जब वह दादरी के भिवानी-रावलधी बाईपास पर घिकाड़ा मोड़ से भिवानी रोड की तरफ जा रहा था तो सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी कार में सीधी टक्कर मार दी।ये भी पढ़ें: Fatehabad News: सीएससी सेंटरों पर बनेंगे आयुष्मान कार्ड, ऐसे उठाएं लाभ; अब तक 42 हजार से ज्यादा मरीजों का हो चुका इलाज
ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर हुआ फरार
नितिन के चाचा नरेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि शाम को वह भी घिकाड़ा बाईपास से भिवानी रोड की तरफ जा रहा था। उसी दौरान यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि जब उसने मौके पर जाकर देखा तो कार चालक उसका भतीजा नितिन था। उसने राहगीरों की मदद से नितिन को कार से बाहर निकाला लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था, जिसके बाद एंबुलेंस के माध्यम से उसके शव को नागरिक अस्पताल भिजवाया गया।
नरेंद्र ने बताया कि घटना के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी पाकर दादरी सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के चाचा नरेंद्र के बयान के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304ए के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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