Bhiwani News: बिना बताए किया था यात्री का टिकट कैंसिल, अब SpiceJet एयरलाइंस पर आई शामत
Bhiwani News भिवानी कंज्यूमर फोरम ने अधिवक्ता मुकेश गुलिया की शिकायत पर हवाई जहाज कंपनी स्पाइसजेट पर बिना बताए यात्रा टिकट कैंसिल करने पर 66 हजार जुर्माना के तौर पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से देने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यदि कंपनी 40 दिन के अंदर जुर्माना राशि नहीं देती तो ब्याज दर 12 प्रतिशत देनी होगी।
जागरण संवाददाता, भिवानी। भिवानी कंज्यूमर फोरम(Bhiwani Consumer Forum) ने अधिवक्ता मुकेश गुलिया की शिकायत पर हवाई जहाज कंपनी स्पाइसजेट (SpiceJet Airlines) पर बिना बताए यात्रा टिकट कैंसिल करने पर 66 हजार जुर्माना के तौर पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से देने के आदेश जारी किए हैं।
11 टिकट मांझी टूर के द्वारा स्पाइसजेटकंपनी से किए थे बुक
बता दें कि अधिवक्ता मुकेश गुलिया ने नौ जून को शिरडी जाने के लिए तथा 11 जून को शिरडी से वापस आने के लिए अपने परिवार व दो दोस्त वीरेंद्र और सुनील व उनके परिवार के लिए 11 टिकट मांझी टूर के द्वारा स्पाइसजेटकंपनी से बुक किए थे।
वापिस आने के लिए टिकट भी 28 हजार रुपये मिली महंगी
कंपनी ने बिना कोई कारण बताए 11 जून वापसी की टिकट कैंसिल कर दी तथा रुपये भी पूरे वापस नहीं किए और जब वापिस आने के लिए टिकट भी 28 हजार रुपये महंगी हुई व एक दिन ज्यादा रूकना पड़ा तो होटल और खाने के रुपए भी बढ़ गए।यह भी पढ़ें: Republic Day 2024: गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे चरखी दादरी के प्रदीप सांगवान, PM मोदी भी कर चुके 'मन की बात'
अधिवक्ता मुकेश गुलिया ने कंज्यूमर फोरम में याचिका दायर की तथा फोरम ने कंपनी की लापरवाही को मानते हुए जुर्माना के तौर पर 50 हजार 502 रुपये मानसिक आघात लगने पर 10 हजार रुपये तथा 5500 मुकदमा फीस के तौर नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।