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भिवानी में महिला व बच्चियों के तीन हत्यारों को उम्रकैद, शवों के टुकड़े तेल में तलकर फेंके थे कुत्तों के लिए

हरियाणा के भिवानी में महिला समेत दो छोटी बच्चियों की हत्या करने के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हत्यारों ने मृतकों के शवों को कटर से काटकर तेल में तला और फिर उन्हें फेंक दिया ताकि कुत्ते जल्दी से खा जाएं। अदालत ने उन्हें उम्रकैद देते हुए 1.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

By Shiv Kumar Edited By: Prince Sharma Updated: Sat, 10 Aug 2024 01:15 PM (IST)
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पत्नी व दो बच्चियों की हत्या करने वाले कबाड़ी व उसके दो साथियों को उम्र कैद (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, भिवानी। साल 2018 में महिला व उसकी दो छोटी बच्चियों की निर्मम हत्या मामले में कोर्ट ने महिला के कथित प्रेमी और उसके दो कारिंदों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

हत्यारों ने लोहे शीट काटने वाले कटर से तीनों के शवों के छोटे-छोटे टुकड़े कर उन्हें तेल में तला था। वो चाहते थे कि कुत्ते इन अंगों को जल्दी खा जाएं। कोर्ट ने दोषियों पर 1.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मध्य प्रदेश की रहने वाली थी मृतक महिला

केस के अनुसार वर्ष 2018 में ये मामला पुलिस के सामने ब्लाइंड मर्डर के तौर पर आया था। पुलिस को खरक गांव के पास खेतों में प्लास्टिक के ड्रम में शवों के छोटे-छोटे टुकड़े मिले थे।

काफी प्रयास के बाद शवों की पहचान हुई थी। तब पता चला था कि मूलरूप से मध्य प्रदेश की 25 वर्षीय एक महिला अपनी सात साल और छह माह की बच्ची के साथ लापता है। वो भिवानी में कबाड़ी का काम करने वाले नया बाजार के राजेश के साथ रहती थी।

गला दबाकर की थी हत्या

पुलिस ने राजेश को काबू किया तो इस विभत्स हत्याकांड के राज सामने आए थे। पता चला कि राजेश कबाड़ी ने अपने कारिंदे भिवानी के पूनम फौजी और मध्य प्रदेश के माडिया के माखनलाल के साथ तीनों की गला दबाकर हत्या की थी।

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इसके बाद तीनों के शव के टुकड़े किए गए। राजेश ने पुलिस को बताया कि वो मध्य प्रदेश की महिला के संपर्क में आने से पहले ही शादीशुदा था। लेकिन बाद में वो उस महिला के साथ भी एक मंदिर में शादी कर शहर में दूसरी जगह रहने लगा।

दस्तावेजों में नाम जोड़ने का महिला बना रही थी दबाव

राजेश के अनुसार महिला उस पर अपनी दोनों बच्चियों का नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज कराने के लिए दबाव बना रही थी। लेकिन वो भेद खुलने के डर से ऐसा नहीं करना चाहता था।

इसी लिए उसने महिला और बच्चियों को मारने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने अपने दोनों कारिंदों को तैयार किया।

ड्रम के सिरियल नंबर से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

राजेश ने पुलिस को बताया था कि तीनों वारदात के बाद लोगों के बीच सामान्य ढंग से रह रहे थे। कोई महिला और बच्चियों के बारे में पूछता तो वो उनके मध्य प्रदेश जाने की कहानी सुना देते।

वहीं पुलिस के लिए शुरुआत में ये ब्लाइंड ट्रिपल मर्डर केस बड़ी चुनौती बना था। तक पुलिस ने जिन ड्रम में शवों के टुकड़े मिले थे तो उनके सिरियल नंबर के आधार पर आरोपितों तक पहुंचने की कोशिश की थी।

उम्रकैद की सजा और 60 हजार रुपए जुर्माना

अब तीनों हत्यारों को अलग-अलग धारा में सजा हुई है। तय मामले में आरोपित कबाड़ी राजेश व उसके दो साथियों को न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजेश पुत्र श्यामलाल निवासी नया बाजार भिवानी, माखनलाल पुत्र शंकर निवासी माडिया मध्य प्रदेश व पूनम उर्फ फौजी निवासी भिवानी को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को उम्र कैद की सजा व प्रत्येक आरोपित पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी बिकृमजित अरोड़ा की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीनों आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा- 302, 34 के तहत उम्र कैद की सजा व 50,000 रुपये जुर्माना व 201,34 भारतीय दंड संहिता के तहत सात साल की सजा व 10000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

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