Haryana News: डाक घरों में गंगाजल मिलेगा मंहगा, अब खरीदने के लिए 18 प्रतिशत देना होगा GST शुल्क
अब डार घरों से गंगा जल खरीदने के लिए ज्यादा रुपये देने होंगे। भारत सरकार के संचार मंत्रालय और डाक विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब डाक घरों से गंगाजल खरीदने के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी अलग से देनी होगी। इसके अलावा साधारण लिफाफे और रजिस्ट्री आदि पर आम लोगों को अधिक शुल्क चुकाना होगा। इन सब पर अब पहले जीएसटी नहीं देना होता था।
By Suresh MehraEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Mon, 13 Nov 2023 11:12 PM (IST)
सुरेश मेहरा, भिवानी। 18 Percent GST On Ganga Jal: आप डाक घरों (Post Office) से गंगाजल खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको महंगे दाम चुकाने होंगे। भारत सरकार के संचार मंत्रालय और डाक विभाग ने यह निर्णय लिया है।
इसके अलावा साधारण लिफाफे और रजिस्ट्री आदि पर आम लोगों को अधिक शुल्क चुकाना होगा। इन सब पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी अलग से देनी होगी। आपको बता दें कि अब तक इन पर जीएसटी की छूट थी पर अब आम लोगों को यह शुल्क चुकाना होगा।
अतिरिक्त शुल्क बढ़ा कर आम लोगों पर डाला है बोझ
एडवोकेट सूरजचंद्र अग्रवाल ने बताया कि डाक विभाग में गंगाजल से लेकर अन्य विभिन्न सेवाओं पर 18 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगा कर आम लोगों पर बेवजह का बोझ डाला गया है। यह सही नहीं है। इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। गंगाजल व अन्य कई चीजों पर जीएसटी का प्रावधान किया गया है। यह शुल्क निर्धारित चीजों पर शुरू हो गया है। इस बारे में डाक घरों में विभाग से पत्र आया है। संजय कुमार, अधीक्षक मुख्य डाक घर भिवानी।ये भी पढे़ें- आतिशबाजी के साइड इफेक्ट... एक ही रात में साढ़े तीन गुणा बढ़ा प्रदूषण का स्तर, 100 मीटर से कम हुई दृश्यता