Haryana News: डाक घरों में गंगाजल मिलेगा मंहगा, अब खरीदने के लिए 18 प्रतिशत देना होगा GST शुल्क
अब डार घरों से गंगा जल खरीदने के लिए ज्यादा रुपये देने होंगे। भारत सरकार के संचार मंत्रालय और डाक विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब डाक घरों से गंगाजल खरीदने के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी अलग से देनी होगी। इसके अलावा साधारण लिफाफे और रजिस्ट्री आदि पर आम लोगों को अधिक शुल्क चुकाना होगा। इन सब पर अब पहले जीएसटी नहीं देना होता था।
सुरेश मेहरा, भिवानी। 18 Percent GST On Ganga Jal: आप डाक घरों (Post Office) से गंगाजल खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको महंगे दाम चुकाने होंगे। भारत सरकार के संचार मंत्रालय और डाक विभाग ने यह निर्णय लिया है।
इसके अलावा साधारण लिफाफे और रजिस्ट्री आदि पर आम लोगों को अधिक शुल्क चुकाना होगा। इन सब पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी अलग से देनी होगी। आपको बता दें कि अब तक इन पर जीएसटी की छूट थी पर अब आम लोगों को यह शुल्क चुकाना होगा।
अतिरिक्त शुल्क बढ़ा कर आम लोगों पर डाला है बोझ
एडवोकेट सूरजचंद्र अग्रवाल ने बताया कि डाक विभाग में गंगाजल से लेकर अन्य विभिन्न सेवाओं पर 18 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगा कर आम लोगों पर बेवजह का बोझ डाला गया है। यह सही नहीं है। इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। गंगाजल व अन्य कई चीजों पर जीएसटी का प्रावधान किया गया है। यह शुल्क निर्धारित चीजों पर शुरू हो गया है। इस बारे में डाक घरों में विभाग से पत्र आया है। संजय कुमार, अधीक्षक मुख्य डाक घर भिवानी।
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डाक घरों में मिलने वाली इन चीजों पर चुकाना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी
अंतरराष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा, पंजीकृत मुद्रित पुस्तक, पोस्ट बैग और पोस्ट बाक्स नवीनीकरण पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। इनके अलावा भी कई अन्य चीजों जैसे गंगाजल, पार्सल, साधारण, राखी के लिफाफे, आधार कार्ड ठीक करवाना, पत्रिका व अखबार पोस्ट पर, किसी भी ई भुगतान, अंतरराष्ट्रीय एयरपार्सल, पंजीकृत विदेशी पत्र पर 18 प्रतिशत जीएसटी का प्रावधान किया गया है।
गंगाजल के अब ये रहेंगे नए रेट
250एमएल की बोतल पहले 30 रुपये की आती थी अब 35 रुपये की आएगी। 500एमल की बोतल पहले जो 38 रुपये की आती थी अब 43 रुपये की आएगी।
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