Move to Jagran APP

Bulldozer Action: फिर जमकर गरजा बुलडोजर, अवैध दुकानों को ढहाया; कार्रवाई से पूरे शहर में मची खलबली

फरीदाबाद में अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। एचएसवीपी ने सेक्टर-48 की ग्रीन बेल्ट पर बनी दुकानों को ढहा दिया। एसजीएम के सामने सेक्टर-48 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी अवैध निर्माण गिराए गए। वहीं न्यू गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर तोड़फोड़ का खर्च जमीन मालिकों से वसूला जाएगा। डीटीपीई ने 49 जमीन मालिकों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर 30000-30000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Wed, 13 Nov 2024 09:04 AM (IST)
Hero Image
फरीदाबाद में बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण और कब्जे किए गए हैं। कई जगह अवैध निर्माण जारी है। अवैध निर्माण के खिलाफ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अभियान शुरू किया है।

एचएसवीपी ने अभियान के तहत मंगलवार को सेक्टर-48 की ग्रीन बेल्ट पर अवैध रूप से बनी दुकानों को बुलडोजर द्वारा ढहा दिया गया। ऐसे ही एसजीएम के सामने सेक्टर-48 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अवैध निर्माण ढहाए गए। एसडीओ राजेंद्र ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

वहीं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से पूरे शहर में खलबली मची हुई है। अवैध निर्माण करने वालों में बुलडोजर का खौफ पैदा हो गया है। 

बता दें कि फरीदाबाद में इससे पहले भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई थी। शहर में जहां-जहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, उनके खिलाफ बुलडोजर से लगातार एक्शन किया जा रहा है।

गुरुग्राम में भी चला था बुलडोजर

उधर, गुरुग्राम में भी सोमवार को बुलडोजर द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) की एन्फोर्समेंट टीम ने सकतपुर क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की।

वहीं, एसपीआर और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पर भी अतिक्रमण हटाया। डीटीपी आरएस बाठ ने बताया कि सकतपुर में अवैध निर्माण को रोका नहीं जा रहा था टीम ने लगभग 60 मीटर लंबी चारदीवारी को ढहाने के साथ ही कॉलम भी तोड़े गए।

अवैध कालोनियों में तोड़फोड़ का खर्च जमीन मालिकों से वसूलेंगे

नया गुरुग्राम में अवैध रूप से विकसित कालोनियों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीपीई) की तरफ से की गई तोड़फोड़ का खर्च जमीन मालिकों से वसूला जाएगा। इसके लिए विभाग ने 49 जमीन मालिकों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर 30,000-30000 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया है।

यह भी पढ़ें- Delhi Weather: दिल्ली-NCR में छाई स्मॉग और घने कोहरे की चादर, विजिबिलिटी हुई 100 मीटर से कम

डीटीपीई मनीष यादव के अनुसार, पटौदी के मुमताजपुर गांव में अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ करते समय 13 जमीन मालिकों की जमीन पर कार्रवाई की गई थी। इसी तरह नरहेड़ा गांव के 12, इंछापुरी के छह, पहाड़ी के एक, भोंडसी के सात, अलीपुर के दो और नानूकलां के आठ जमीन मालिकों को भी 30,000 रुपये प्रति कालोनी तोड़फोड़ का खर्चा देने का आदेश दिया गया है।

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में जमकर गरजा अथॉरिटी का बुलडोजर, तोड़े गए अवैध निर्माण; एसपीआर से हटाया अतिक्रमण

विभाग ने साफ किया है कि अगर तय समयावधि में यह राशि जमा नहीं की जाती है तो राजस्व विभाग के माध्यम से इनकी जमीन या नाम पर पंजीकृत वाहनों की नीलामी कर यह राशि वसूली जाएगी।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।