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Murder Case: एक थप्पड़ के बदले कत्ल, शराब को लेकर हुआ था विवाद; अदालत ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

Faridabad Murder Case हरियाणा के फरीदाबाद में एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए दोस्त की हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रैकद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पढ़िए आखिर महबूब ने संजय की हत्या क्यों और कैसे की थी।

By Parveen Kaushik Edited By: Kapil Kumar Updated: Fri, 13 Sep 2024 05:29 PM (IST)
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दोस्त की हत्या के मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। Faridabad Murder Case दोस्त की हत्या करने वाले एक दोषी को सत्र न्यायाधीश संंदीप गर्ग की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना किया है।

यह मामला नौ फरवरी 2020 को थाना सदर बल्लभगढ़ में दर्ज हुआ था। मुजेड़ी गांव में रहने वाली रेशमा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका पति संजय मजदूरी करता था। वहीं पर महबूब सैफी नाम का युवक भी रहता था।

महबूब को मार दिया था थप्पड़

रेशमा ने बताया था कि चार फरवरी को महबूब ने शराब पी हुई थी। मुजेड़ी में रास्ते में उनके पति ने महबूब से इतनी अधिक शराब न पीने की सलाह दी। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। पति ने महबूब को थप्पड़ मार दिया। इससे महबूब गुस्सा हो गया और उसके पति को शराब पिलाने के बहाने कुछ दूर ले गया और वहां उसकी कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी।

नशे में दिया था वारदात को अंजाम

इस मामले की कई दिन बाद उसे पता लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित का गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने बताया कि वह पिस्तौल को अलीगढ़ में एक युवक से खरीदकर लाया था। थप्पड़ मारने का बदला लेने के लिए उसने नशे में इस वारदात को अंजाम दिया था।

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चीफ डिफेंस कांउसिल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि इस मामले में 27 तारीख पड़ी और 18 लोगों की गवाही हुई। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जगदीश चंद्र शर्मा ने की थी। अदालत ने महबूब को सजा सुनाई।

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