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फरीदाबाद में 7 साल बाद मिली दुष्कर्मी पिता को सजा, बेटी से जबरन बनाता था शारीरिक संबंध

फरीदाबाद में सात साल बाद दुष्कर्मी पिता को सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा और 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पीड़िता को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से ढाई लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। इस मामले को लेकर 16 लोगों की गवाही हुई थी।

By Susheel Bhatia Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Wed, 11 Sep 2024 03:52 PM (IST)
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। उधर अदालत के आदेश पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे।

महिला थाना सेंट्रल में छह अगस्त 2017 दर्ज कराए गए मामले में एक किशोरी ने बताया कि उसका पिता उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। विरोध करने पर धमकी देता था। परेशान होकर उसने यह बात अपनी मां को बताई।

विरोध पर पत्नी के साथ की थी मारपीट

मां ने विरोध किया तो पिता ने उसके साथ भी मारपीट की। इसकी शिकायत पुलिस को दी। किशोरी ने पुलिस को शिकायत में यह लिखकर दिया था कि उसका पिता हैवानियत पर उतर आया है। वह उसे व उसकी मां को कुल्हाड़ी से मारने की धमकी दे रहा है।

मामले में 16 लोगों की हुई थी गवाही

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत में इस मामले को लेकर 16 लोगों की गवाही हुई थी। इस मामले की पैरवी सरकारी वकील डॉ. रेखा जांगड़ा ने की थी।

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हत्या करने वाले को उम्र कैद की सजा

लूटपाट का विरोध करने पर चाकू घोंपकर हत्या करने वाले आरोपित को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। यह मुकदमा बल्लभगढ़ सिटी थाना में 17 जून 2017 को दर्ज हुआ था। 17 जून को पुलिस ने मुकेश कालोनी के पास सड़क किनारे 20 साल के एक युवक का शव बरामद किया था।

उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई। मृतक युवक के पिता होडल के करमन गांव निवासी गिर्राज ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा विजय 16 जून 2017 को तेज संगीत वाले के पास गया था। उधर तेज संगीत संचालक अमर ने पुलिस को बताया कि तेज संगीत की बुकिंग करने के बाद रात लगभग 12 बजे विजय अन्य युवकों के साथ घर चला गया था।

मृतक के मोबाइल की सिम किसी अन्य मोबाइल में 21 जून 2017 को प्रयोग हुई। पुलिस इस सिम के आधार पर आरोपितों तक पहुंची। आरोपितों में साहिल उर्फ राजू, अंकित व नाबालिग शामिल था। पूछताछ पर आरोपितों ने बताया कि विजय से मोबाइल व पर्स लूट के दौरान विरोध करने पर उसकी चाकू से वार कर हत्या कर दी थी। अंकित व साहिल को कोर्ट पहले ही दोषी करार देकर सजा दे चुकी थी। अब मामले में नाबालिग रहे आरोपित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी है।

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