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Haryana Election: हरियाणा में वोटिंग कल, मतदान केंद्र पर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे मतदाता; जानें क्या हैं नियम

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान कल होगा। मतदाताओं को मतदान केंद्र में किसी भी रूप से अपने मोबाइल का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई मतदाता अपने मोबाइल का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में वाहन नहीं ले जा सकेंगे।

By Parveen Kaushik Edited By: Sonu Suman Updated: Fri, 04 Oct 2024 05:00 PM (IST)
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हरियाणा में वोटिंग के दिन मतदान केंद्र पर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे मतदाता। (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार मतदान दिवस पर मतदाताओं को मतदान केंद्र में किसी भी रूप से अपने मोबाइल का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई मतदाता अपने मोबाइल का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। यदि छह बजे लंबी लाइन लगी है तो भी सभी से वोट डलवाई जाएंगी। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में वाहन नहीं ले जा सकेंगे। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इन डॉक्यूमेंट का भी कर सकेंगे इस्तेमाल

इसके अलावा, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआइ की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र और दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड (यूडीआइडी) में से कोई भी दस्तावेज की हार्ड कापी दिखाकर मतदान किया जा सकता है।

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