Haryana Voting 2024: मतदान में लें बढ़-चढ़कर हिस्सा, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट; नहीं कटेगा छुट्टी का वेतन
Haryana Vidhansabha Election 2024 प्रदेश में शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालय प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों आदि में काम करने वाले सभी लोगों को छुट्टी का भुगतान किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। निर्वाचन आयोग की तरफ से शनिवार पांच अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालय, बोर्ड, निगम और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का भुगतान किया जाएगा।
कोई भी विभाग किसी कर्मचारी का वेतन नहीं काटेगा। प्रदेश की सीमा से लगते दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी काम करने वाले प्रदेश के मतदाताओं को छुट्टी का भुगतान करना होगा।
क्या है जन प्रतिनिधि अधिनियम धारा 135बी के तहत
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के अनुसार जन प्रतिनिधि अधिनियम धारा 135बी के तहत सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में भी इस दिन काम करने वाले कामगारों के लिए छुट्टी का भुगतान करना होगा।
ताकि कामगार अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर सकें। उन्होंने पात्र मतदाताओं से पांच अक्टूबर को होने वाले चुनाव में बढ़-चढ़ कर मतदान करने का आह्वान किया है।
सभी औद्योगिक संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी
उन्होंने बताया कि चुनाव के दिन जिला की सीमा से लगते दिल्ली में स्थित उद्योगों को भी वहां कार्यरत जिला फरीदाबाद के कर्मचारियों, जिनका जिला की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, को भी सह वेतन अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में श्रम विभाग के अधिकारियों की तरफ से सभी औद्योगिक संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।