विशेष लोक अदालत में 148 मुकदमों में से 48 केसों का हुआ निपटारा, प्रधान न्यायाधीश व सीजेएम को मिठाई खिलाकर किया धन्यवाद
Haryana News फतेहाबाद में हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंचकूला के दिशा निर्देशानुसार शनिवार को जिला न्यायालय फतेहाबाद में विशेष लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस विशेष लोक अदालत में 148 केस रखे गए और 48 केसों का आपसी सहमति से निपटारा हुआ। सीजेएम समप्रीत कौर ने कहा कि लोक अदालत की यही पुकार न किसी की जीत - न किसी की हार के नारे को दर्शाता है।
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। Haryana News: हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला के दिशा निर्देशानुसार शनिवार को जिला न्यायालय, फतेहाबाद में विशेष लोक अदालत (पारिवारिक वाद मामले) का आयोजन किया। इस विशेष लोक अदालत में 148 केस रखे गए और 48 केसों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी समप्रीत कौर ने बताया कि स्थानीय जिला न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अध्यक्ष डीआर चालिया के आदेशानुसार प्रधान न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय) नताशा शर्मा की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।
उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में ऐसे परिवार जो पारिवारिक विवाद के कारण बिल्कुल निराश हो चुके थे तथा उनके घर टूटने की कगार पर था। उनको सही दिशा दिखाते हुए उनका दोबारा घर बसाया गया तथा कई जोड़े खुशी-खुशी सहमति से अपने घर गए।
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मूकबधिर दंपति ने प्रधान न्यायाधीश नताशा शर्मा व सीजेएम को कहा धन्यवाद
इसके अतिरिक्त मूकबधिर दंपति के पारिवारिक विवाद का भी निपटारा किया गया। मूकबधिर दंपति ने प्रधान न्यायाधीश नताशा शर्मा व सीजेएम समप्रीत कौर को मिठाई खिलाकर धन्यवाद करते हुए खुशहाली ने नया जीवन शुरू करने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर पति-पत्नी के माता-पिता ने भी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का धन्यवाद किया और कहा कि प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया द्वारा की गई मध्यस्थता एवं मार्गदर्शन के कारण आज उनके बेटा-बेटी का खुशहाली का नया जीवन शुरू हुआ है।
लोक अदालत की यही पुकार, न किसी की जीत - न किसी की हार-सीजेएम
सीजेएम समप्रीत कौर ने कहा कि लोक अदालत की यही पुकार, न किसी की जीत - न किसी की हार के नारे को चरितार्थ करते हुए लोक अदालतों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि वे कोर्ट में अपने लंबित मामलों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से करवाएं, ताकि उनके समय व धन की बचत हो सके।
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