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Gurugram News: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, अरावली में हुआ था अवैध निर्माण

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार वन विभाग ने तोड़फोड़ अभियान के तहत सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया। गांव ग्वालपहाड़ी इलाके के अंतर्गत अरावली में 30 से अधिक फार्म हाउस बने हुए हैं।

By Aditya RajEdited By: JP YadavUpdated: Thu, 20 Oct 2022 02:45 PM (IST)
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अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउस ढहाया गया।

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउसों और अन्य निर्माणों पर वन विभाग ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को गांव ग्वालपहाड़ी इलाके में दो फार्म हाउस और एक गोशाला को ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्त किए गए फार्म हाउसों में से एक फार्म हाउस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस का था।

भारी पुलिस बल था तैनात

इस दौरान यहां पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी की वजह से बुलडोजर चलाने के दौरान कहीं भी विरोध नहीं हुआ। डयूटी मजिस्ट्रेट की भूमिका वजीराबाद की नायब तहसीलदार नेहा ने निभाई।

एनजीटी के आदेश पर चल रही कार्रवाई

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने तीन साल पहले अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउसों सहित अन्य निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। आदेशानुसार वन विभाग ने 10 से अधिक फार्म हाउसों काे ध्वस्त कर दिया था। उसी दौरान 18 फार्म हाउसों के मालिकों ने वन विभाग के तोड़फोड़ अभियान के विरुद्ध अदालत में अर्जी डाल दी थी। अदालत ने उस पर स्टे दे दिया था।

36 फार्म हाउस अवैध तरीके से बनाए गए हैं

पिछले महीने इनमें से छह फार्म हाउसों की अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद से वन विभाग ने तोड़फोड़ अभियान फिर से शुरू कर दिया है। मंगलवार को छह फार्म हाउस ध्वस्त किए गए थे। वन राजिक अधिकारी कर्मवीर मलिक का कहना है कि ग्वालपहाड़ी इलाके में 36 फार्म हाउस अरावली पहाड़ी क्षेत्र में बने हुए हैं।

गोशाला पर भी की गई कार्रवाई

बुधवार को एक गोशाला को भी तोड़ा गया। दरअसल तोड़फोड़ से बचने के लिए फार्म हाउस को गोशाला का रूप दे दिया गया था। जितने भी मामले अदालत में लंबित हैं। उनमें जल्द से जल्द फैसला आए, इस दिशा में भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। चाहे किसी का फार्म हाउस हो, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा।

कई नामी और चर्चित हस्तियों ने भी यहां बनाए हैं फार्म हाउस

एनजीटी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अरावली पहाड़ी क्षेत्र को अवैध निर्माण मुक्त किया जाए। अभियान चलाने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से पुलिस बल की उपलब्धता के अनुसार अभियान चलाना पड़ता है। बता दें कि अरावली पहाड़ी क्षेत्र में हजारों अवैध निर्माण हैं। इनमें से सैकड़ों फार्म हाउस हैं। अधिकतर फार्म हाउस सेवानिवृत वरिष्ठ नौकरशाह से लेकर देश के नामचीन कारोबारियों के हैं।

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