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Challan: गुरुग्राम में धड़ाधड़ कट रहे चालान, नियमों के उल्लंघन पर लग रहा 25-25 हजार का फाइन

गुरुग्राम में ग्रेप चरण चार लागू होने के बाद शहर में निर्माण कार्यों पर सख्ती शुरू हो गई है। टाउन एंड कंट्री प्लॉनिंग विभाग ने लाइसेंस कॉलोनियों और प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण कर निर्माण कार्यो की फोटोग्राफी कर सूची तैयार की है। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त किया जा रहा है।

By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Wed, 20 Nov 2024 11:21 AM (IST)
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नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करती गुरुग्राम यातायात पुलिस। फाइल फोटो- जागरण
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। ग्रेप चरण चार लागू होने के बाद टाउन एंड कंट्री प्लॉनिंग विभाग की तरफ से मंगलवार को शहर की लाइसेंस कॉलोनियों तथा लाइसेंस प्रोजेक्ट के चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर सख्ती बरतनी शुरू की गई। इसी कड़ी में जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट (डीटीपीई) मनीष यादव की तरफ से टीमों का गठन कर सर्वे शुरू करा दिया गया है।

इसमें सहायक नगर योजनाकार, जूनियर इंजीनियरों ने साइटों का निरीक्षण किया और मौके पर चलते पाए गए निर्माण कार्यो की फोटोग्राफी कर सूची तैयार कर इनके मालिकों के विरुद्ध एनजीटी नियमों के तहत लगभग 25-25 हजार रुपये के चार अलग- अलग चालान काटे गए। ये निर्माण डीएलएफ, सुशांत लोक रिहायशी कॉलोनियों में किए जा रहे थे जबकि अभी निर्माण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।

10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जब्त

उधर, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गुरुग्राम यातायात पुलिस भी वाहन चालकों पर निरंतर कार्रवाई कर रही है। सड़कों पर चल रहे दस साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त किया जा रहा है। बीते चार दिनों में 19 वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं ग्रेप तीन लागू होने के बाद से अब तक 25 सौ वाहनों का चालान किया गया है।

गुरुग्राम के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी

प्रदषण को लेकर ग्रेप के चरण लागू होने के बाद यातायात पुलिस ने भी गुरुग्राम के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में वाहन चालक सड़कों पर अपने वाहन लेकर निकल रहे हैं। यातायात पुलिस की तरफ से बताया गया कि प्रदूषण फैलाने वाले 484 वाहनों के खिलाफ चालान किया गया।

वहीं सड़क पर 19 दस साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलते पाए गए। इन्हें टीम ने जब्त कर लिया। डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कहा कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई से बचने के लिए सभी लोग यातायात नियमों को पालन करें।

अब तक हुई कार्रवाई 

  • 15 से 18 नवंबर तक कार्रवाई प्रदूषण में----484
  • पुराने वाहन----19
  • बीएस तीन पेट्रोल--532
  • बीएस चार डीजल---1467
  • कुल 2537

अवैध व्यावसायिक गतिविधि करने पर तीन इमारत सील

टाउन एंड कंट्री प्लॉनिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट (डीटीपीई) की तरफ से मंगलवार को डीएलएफ फेज तीन में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सीलिंग अभियान चलाया गया।

इस दौरान डीएलएफ फेज तीन स्थित नाथूपुर रोड, एस-ब्लाक तथा वी-ब्लाक में तीन मकानों में सीलिंग की कार्रवाई हुई। इनमें अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर विभाग के पास सीएम विंडो के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एन्फोर्समेंट टीम सबसे पहले नाथूपुर रोड पहुंची जहां बेसमेंट, स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर में अवैध व्यावसायिक गतिविधि के रूप में जिम और गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था।

इसमें टीम ने बेसमेंट और स्टिल्ट पार्किंग को सील कर दिया। इसके बाद टीम एस-ब्लॉक और वी-ब्लॉक पहुंची। यहां पर दोनों इमारतों में हर फ्लोर पर चार-चार स्वतंत्र यूनिट बनाकर अवैध तरीके से व्यावसायिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके चलते दोनों इमारतों को सील कर दिया गया।

इमारत मालिकों के विरुद्ध दर्ज होगी FIR

हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1975 के तहत रिहायशी मकान में अवैध व्यावसायिक गतिविधि नियमों के विरुद्ध है। अब विभाग की तरफ से इन इमारत मालिकों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। यह कार्रवाई डीटीपीई मनीष यादव के नेतृत्व में की गई। इस दौरान एटीपी अनीश ग्रोवर बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट, जूनियर इंजीनियर हर्षित सलूजा, बबीता तथा विभाग का अन्य स्टाफ मौजूद रहा।

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