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Gurugram News: CM सैनी ने गुरुग्राम नगर निगम के क्लर्क को किया सस्पेंड, रिश्वत लेने के मामले में हुई कार्रवाई

हरियाणा के गुरुग्राम में मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत दुकान के मालिकाना हक के लिए 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में एक क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। क्लर्क पर आरोप है कि उसने भीमनगर स्थित नगर निगम की एक दुकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए रिश्वत की मांग की थी।

By Sandeep Kumar Edited By: Sonu Suman Updated: Sat, 09 Nov 2024 09:15 PM (IST)
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CM सैनी ने गुरुग्राम नगर निगम के क्लर्क को किया सस्पेंड।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ देने में देरी करने और 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निगम गुरुग्राम के एक क्लर्क को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा गुरुग्राम नगर निगम के एक संयुक्त आयुक्त अखिलेश यादव का 15 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम निवासी शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार ने इसकी शिकायत सीएम डैशबोर्ड सेल पर की थी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गुरुग्राम निगमायुक्त ने देर शाम क्लर्क को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

शिकायतकर्ता ने शिकायत में बताया था कि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत भीमनगर स्थित नगर निगम की एक दुकान के मालिकाना हक के लिए नगर निगम में आवेदन किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि टैक्स ब्रांच के क्लर्क संदीप ने दुकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए 50 हजार रुपये की डिमांड की थी और पैसे नहीं देने पर आवेदन को लटकाए रखा। सीएम डैशबोर्ड पर शिकायत मिलने के बाद सीएम ने तुरंत क्लर्क को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल क्लर्क निगम के जोनल टैक्सेशन आफिसर (मुख्यालय) के कार्यालय में कार्यरत है।

पहले भी विवादों में रही है टैक्स ब्रांच

एक जून, 2021 की मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत बीस साल यानी 31 दिसंबर, 2020 तक निगम की दुकानों पर काबिज किरायेदरों की दुकानों का मालिकाना हक दिया जाना था। इसके लिए गुरुग्राम निगम ने किरायेदारों से आवेदन मांग थे। वर्ष 2022 में पांच से से सात लाख रुपये लेकर रजिस्ट्री कराने और घोटाला करने से संबंधित एक शिकायत शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजी गई थी।

विभाग को निगमायुक्त कार्यालय ने रिपोर्ट भेजी थी

10 मई 2022 को हुई शिकायत के अनुसार तत्कालीन जेडटीओ (जोनल टैक्सेशन ऑफिसर) पर योजना में अनियमितता बरतने के आरोप लगे थे और आरोप यह भी था कि उन्होंने निगम की भीमनगर मार्केट की दुकान की रजिस्ट्री नियम विरुद्ध अपने बेटे के नाम करवा दी। इस संबंध में नगर निगम की ओर से जेडटी ओ के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निगमायुक्त कार्यालय ने रिपोर्ट भेजी थी।

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया है। संयुक्त आयुक्त का 15 दिन का वेतन काटा जाएगा। - अशोक कुमार गर्ग, आयुक्त नगर निगम गुरुग्राम

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