Gurugram News: कैरी बैग के लिए ग्राहक से 25 रुपये लेना दुकानदार को पड़ा महंगा, अब 15 हजार रुपये का देना होगा हर्जाना
जैकबपुरा निवासी मोहित जैन ने उपभोक्ता आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने इसी साल 16 फरवरी को सेक्टर-15 पार्ट-दो में रिलायंस स्टोर से 10 सामान खरीदे थे। सामान रखने के लिए उन्हें जो कैरी बैग दिया गया था। उसके 25 रुपये लिए गए थे। इस मामले में कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी जवाब दायर नहीं किया गया था।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। रिलायंस स्टोर से सामान खरीदने पर कैरी बैग के 25 रुपये लेने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता को 15 हजार रुपये का मुआवजा दे। यह 25 रुपये की राशि भी नौ प्रतिशत की दर से वापस करनी होगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
जैकबपुरा निवासी मोहित जैन ने उपभोक्ता आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने इसी साल 16 फरवरी को सेक्टर-15 पार्ट-दो में रिलायंस स्टोर से 10 सामान खरीदे थे। सामान रखने के लिए उन्हें जो कैरी बैग दिया गया था। उसके 25 रुपये लिए गए थे। इस मामले में कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी जवाब दायर नहीं किया गया था।
कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने के आदेश
उपभोक्ता आयोग ने माना कि कंपनी की तरफ से शिकायतकर्ता के विरुद्ध अनुचित व्यवहार किया गया। आयोग ने आदेश दिया है कि उपभोक्ता को नौ प्रतिशत की दर से 25 रुपये वापस किए जाएं। इसके साथ ही उपभोक्ता को होने वाली मानसिक परेशानी के लिए 15 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।