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बिजली चोरी करने पर 9.81 का लाख जुर्माना, अदालत ने खारिज की उपभोक्ता की अपील; ये था पूरा मामला

Gurugram News अदालत ने बिजली चोरी के एक मामले में बिजली निगम के पक्ष में फैसला सुनाया है। उपभोक्ता पर 9.81 लाख रुपये की चोरी का आरोप था। अदालत ने उपभोक्ता द्वारा दायर केस को खारिज कर दिया। बिजली निगम ने उपभोक्ता को नोटिस जारी किया था जिसके बाद उपभोक्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आगे जानिए आखिर पूरा मामला क्या है।

By Aditya Raj Edited By: Kapil Kumar Updated: Mon, 18 Nov 2024 04:15 PM (IST)
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बिजली चोरी मामले में कोर्ट ने उपभोक्ता की अपील को खारिज किया। फाइल फोटो
संवाद सहयोगी, जागरण बादशाहपुर (गुरुग्राम)। Gurugram News हरियाणा के बादशाहपुर में एक उपभोक्ता पर 9.81 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। उपभोक्ता ने इस मामले में बिजली विभाग के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं, अब इस मामले में उपभोक्ता की ओर से दायर अपील को अदालत ने खारिज कर दिया गया है।  

बता दें कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मनजोत कौर की अदालत ने बादशाहपुर बिजली निगम के उपभोक्ता पर बनाए गए 9.81 लाख रुपये की चोरी के केस को सही करार दिया है। अदालत ने उपभोक्ता के बिजली निगम के विरुद्ध दायर केस को खारिज कर दिया। वहीं, कोर्ट द्वारा अपील खारिज खरने से उपभोक्ता को झटका लगा है।

उपभोक्ता पर बनाया था चोरी का केस

वहीं, बिजली निगम की तरफ से अदालत में पैरवी अधिवक्ता बीपी शर्मा ने की। बिजली निगम ने सेक्टर-17 की रहने वाली बिजली उपभोक्ता अनुपमा कुमारिया के दरबारीपुर रोड पर बिजली कनेक्शन से चोरी करने का केस बनाया था।

बिजली चोरी करते पकड़ा गया था उपभोक्ता

सेक्टर-17 की रहने वाली अनुपमा कुमारिया का दरबारीपुर रोड पर एक बिजली कनेक्शन चल रहा था। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण की विजिलेंस टीम के एसडीओ प्रमोद कुमार ने 21 नवंबर 2022 को दरबारीपुर रोड स्थित अनुपमा कुमारिया के बिजली मीटर को चेक किया। बिजली निगम ने उस समय डायरेक्ट केबल डालकर बिजली चोरी करते पकड़ा गया।

उपभोक्ता पर लगाया था 9.81 लाख का जुर्माना

बादशाहपुर बिजली निगम के एसडीओ ने उपभोक्ता अनुपमा कुमारिया को 9.81 लाख रुपये का नोटिस थमाया। अनुपमा कुमारिया के बेटे भवनीश कुमारिया ने बिजली निगम के इस चोरी के केस को अदालत में चुनौती दी।

छापेमारी के दौरान कराई थी वीडियोग्राफी

बिजली निगम के अधिवक्ता बीपी शर्मा ने बताया कि जिस समय छापेमारी की गई थी। उस समय पूरी वीडियोग्राफी की गई थी। मौके से चोरी में प्रयोग की जाने वाली बिजली केबल आदि भी बरामद की गई थी। मौके पर आकाश नामक व्यक्ति मौजूद था। चेकिंग रिपोर्ट पर आकाश के हस्ताक्षर भी कराए गए थे।

बिजली निगम के एसडीओ को बनाया था पार्टी

उपभोक्ता ने इस मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सोहना डिवीजन के कार्यकारी अभियंता, सर्कल टू के अधीक्षण अभियंता और बादशाहपुर बिजली निगम के एसडीओ को पार्टी बनाया था।

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चोरी के केस को सही पाया गया

अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बिजली निगम के चोरी के केस को सही पाया। वादी भवनीश कुमारिया के केस को डिसमिस कर दिया।

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