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विधायक धर्म सिंह छौक्कर और बेटे विकास को भगोड़ा घोषित करने की ED की याचिका खारिज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2021 में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर उनके बेटे विकास छौक्कर और सिकंदर छौक्कर पर मनी लांड्रिंग की धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने सेक्टर-68 में माहिरा होम्स के नाम से सोसायटी विकसित करने के लिए निवेशकों के 350 करोड़ रुपये का अपने निजी काम में इस्तेमाल में लिया है। इसके साथ उनकी कंपनी ने फर्जी दस्तावेज से लाइसेंस लिया था।

By Jagran News Edited By: Sonu Suman Updated: Sat, 20 Jul 2024 09:57 PM (IST)
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विधायक धर्म सिंह छौक्कर और बेटे विकास को भगोड़ा घोषित करने की ED की याचिका खारिज।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-68 में माहिरा होम्स अफोर्डेबल हाउसिंग सोसायटी विकसित करने में निवेशकों के 360 करोड़ रुपये का निजी इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपित कांग्रेस के पानीपत के समालखा सीट से विधायक धर्म सिंह छौक्कर और उनके बेटे विकास को भगोड़ा घोषित करने की ईडी की याचिका अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है। यह आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने दिया है।

ईडी की तरफ से अदालत में अगस्त 2023 में याचिका दायर की गई थी। पहले उसकी मांग थी कि विधायक धर्म सिंह छौक्कर,विकास छौक्कर और सिकंदर छौक्कर के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए जाएं। इस पर अदालत ने जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इसके बाद ईडी ने गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। अदालत ने आरोपितों के विरुद्ध गैर- जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इसके बाद आरोपितों को भगोड़ा घोषित करने की याचिका दायर की गई। इस दौरान 30 अप्रैल को ईडी ने सिकंदर छौक्कर को गिरफ्तार कर लिया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज की याचिका

बचाव पक्ष की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत यादव ने अदालत में दलील दी कि धन-शोधन निवारण अधिनियम के सेक्शन 19 और 50 में अधिकार है कि एजेंसी आरोपितों के घर की तलाशी और आरोपितों को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में आरोपितों को भगोड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ईडी की तरफ से दलील दी गई कि आरोपित फरार चल रहे हैं। आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले की पूरी जांच करनी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने ईडी की भगोड़ा घोषित करने की याचिका खारिज कर दी।

सेक्टर-68 में विकसित की जा रही थी सोसायटी 

आरोप है कि माहिरा होम्स द्वारा सेक्टर-68 में सोसायटी विकसित की जा रही थी। इसमें 1500 से अधिक लोगों ने करीब 360 करोड़ रुपये का निवेश किया था। सोसायटी का काम काफी धीरे चला था। इस पर एक व्यक्ति ने अदालत में याचिका दायर कर दी। अदालत के आदेश पर 2021 में सुशांत लोक थाने में विधायक धर्म सिंह छौक्कर, उनके दोनों बेटों समेत 15 के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामला दर्ज कर लिया था। जांच में सोसायटी में निवेशकों के पैसों का निजी काम में इस्तेमाल करने और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। अदालत के मामला दर्ज करने के आदेश के विरोध, ईडी की जांच पर रोक लगाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पंजाब एडं हरियाणा हाईकोर्ट ने विधायक की याचिका को खारिज कर दी थी।

विकास छौक्कर की अग्रिम जमानत पर 25 जुलाई को सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2021 में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर उनके बेटे विकास छौक्कर और सिकंदर छौक्कर पर मनी लांड्रिंग की धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने सेक्टर-68 में माहिरा होम्स के नाम से सोसायटी विकसित करने के लिए निवेशकों के 350 करोड़ रुपये का अपने निजी काम में इस्तेमाल में लिया है। इसके साथ उनकी कंपनी ने फर्जी दस्तावेज से लाइसेंस लिया था।

आरोपित विकास छौक्कर की तरफ से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। शनिवार को दोनों पक्षों काे सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई के लिए रख दिया है।

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