Gurugram: झगड़े के बाद महिला ने चाकू से वार कर पति को उतारा मौत के घाट, हत्यारी पत्नी को पांच साल की सजा
Gurugram Husband Murder Case बादशाहपुर के ज्योति पार्क में दो साल पहले पति-पत्नी के बीच हुए झगड़े में पत्नी ने चाकू से वार कर पति की हत्या कर दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपम सिंह की अदालत ने पत्नी को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि यह अकस्मात हुई घटना प्रतीत होती है। सुनियोजित अपराध की श्रेणी में नहीं है।
बादशाहपुर, संवाद सहयोगी। Gurugram Husband Murder Case: बादशाहपुर के ज्योति पार्क में दो साल पहले पति-पत्नी के बीच हुए झगड़े में पत्नी ने चाकू से वार कर पति की हत्या कर दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपम सिंह की अदालत ने पत्नी को पांच साल की सजा सुनाई है।
धारा 302 के तहत सुनाई सजा
अदालत ने इस मामले में हत्या की धारा 302 के तहत सजा न सुनाकर गैर इरादतन हत्या के 304 पार्ट-दो के तहत सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह अकस्मात हुई घटना प्रतीत होती है। सुनियोजित अपराध की श्रेणी में नहीं है।
बेटी ने चाचा को दी थी सूचना
अधिवक्ता से चौहान ने बताया कि 16 जून 2021 को रात करीब 11 बजे ज्योति पार्क में सचिन और उसकी पत्नी गुंजन में आपसी विवाद हो गया। इस विवाद के चलते पत्नी गुंजन ने पति सचिन को छाती में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना की सूचना उनकी बेटी ने अपने चाचा नीरज को दी।
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अस्पताल में तोड़ा था दम
नीरज ने गंभीर हालत में सचिन को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में डाक्टरों ने सचिन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई नीरज की शिकायत पर पत्नी गुंजन के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद पाया कि यह हत्या करने के लिए पहले से योजना बनाकर हत्या करने का मामला नहीं है। अदालत ने बेटी की गवाही को भी अहम सबूत माना।