Haryana Property Tax: प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों के लिए अच्छी खबर, 30 सितंबर तक भुगतान करने पर मिलेगी ये खास छूट
हरियाणा सरकार द्वारा प्रापर्टी टैक्स में भरने को लेकर अधिसूचना जारी (Haryana Property Tax Date) हो गई है। 30 सितंबर तक पूरा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर 100 फीसदी ब्याज में माफी मिलेगी। सरकार की मानें तो यह लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो प्रॉपर्टी टैक्स बकाया भुगतान और एनडीसी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की सूचना को सेल्फ सर्टिफाई करेंगे। पढ़े बाकी अपडेट्स।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। (Haryana Property Tax Hindi) हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में भारी छूट देने बारे अधिसूचना जारी की गई है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि इसके तहत एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करके 30 सितंबर तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ ही शेष बकाया पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
मूल राशि पर 15 प्रतिशत की एकमुश्त छूट
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया की मूल राशि पर 15 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जा रही है तथा ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।सरकार की ओर से कहा गया है कि यह लाभ केवल उन्हीं प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगा, जो प्रॉपर्टी टैक्स बकाया भुगतान और एनडीसी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की सूचना को सेल्फ सर्टिफाई करेंगे। निगमायुक्त ने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित रिहायशी, कमर्शियल, औद्योगिक, संस्थागत भवनों व खाली प्लाटों का प्रति वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना अनिवार्य है।
ब्याज माफी के साथ 15 फीसदी छूट का मिलेगा लाभ
अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान प्रति वर्ष नहीं करते हैं तो सरकार द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे 30 सितंबर तक अपने प्रॉपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करके भुगतान करें तथा सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज माफी व 15 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करें।
यह भी पढ़ें: इस तारीख को JJP नेता दुष्यंत चौटाला का महेंद्रगढ़ दौरा, भरेंगे कार्यकर्ताओं में हुंकार; अमित शाह ने भी किया Visit
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।