अनंतराज बिल्डर्स को बड़ा झटका, गुरुग्राम कोर्ट ने हाउसिंग प्रोजेक्ट पर लगाई रोक
गुरुग्राम की अदालत ने अनंत राज बिल्डर्स के सेक्टर 65 हाउसिंग प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। डेवलपर और उसकी तीन सहयोगी कंपनियों पर धोखाधड़ी से लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि डेवलपर ने हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) से आगे की अनुमति नहीं ली।
संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में 12 एकड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट पर अनंतराज बिल्डर्स को बड़ा झटका लगा है। गुरुग्राम की सिविल कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई है। डेवलपर और उसकी तीन सहयोगी कंपनियों पर धोखाधड़ी से लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप है।
लगभग 26-27 जमीन मालिकों जिनमें शिकायतकर्ता सुशीला देवी भी शामिल हैं। उनके अनुसार डेवलपर ने हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (हरेरा) से आगे की अनुमति मांगी थी।
शिकायतकर्ता के वकील तनुज जगलान ने बताया कि 9 मई 2018 को वजीराबाद के एक सहायक कलेक्टर ने बिना किसी सूचना के एक एकतरफा प्रोजेक्ट की जमीन की डिमार्केशन आदेश जारी किया गया था। इसके बाद बादशाहपुर के एसडीएम ने आठ फरवरी 2022 को इस आदेश पर रोक लगा दी और 25 अप्रैल 2023 को इसे पूरी तरह से रद कर दिया गया।
18 अक्टूबर 2023 को अवैध हो गया लाइसेंस
अदालत ने पाया कि लाइसेंस के लिए जमीन का विभाजन आवश्यक है जो डेवलपर द्वारा पूरा नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि डेवलपर ने फरवरी 2022 और अप्रैल 2023 के आदेशों को छुपाकर लाइसेंस प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 2023 को भूमि की डिमार्केशन नहीं रह गई थी जिससे 18 अक्टूबर 2023 को दिया गया लाइसेंस अवैध हो गया।आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे- डेवलपर के वकील
शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने डेवलपर के विरुद्ध फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए गुरुग्राम पुलिस में एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है जो अब तक लंबित है। वहीं, डेवलपर के वकील राम अवतार गुप्ता ने कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे।
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