Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

हत्या का दोषी पैरोल पर आया बाहर, मृतक के भाई ने दोस्तों संग कुल्हाड़ी से काट डाला; कोर्ट ने चार को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

हत्या के मामले में दोषी को पैरोल के छठे दिन ही कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने विकास गौरव मुकेश और नवीन को 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी नवीन पर आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाने पर कुल 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

By Edited By: GeetarjunUpdated: Wed, 08 Nov 2023 07:51 PM (IST)
Hero Image
कोर्ट ने हत्या के चार दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हत्या के मामले में दोषी को पैरोल के छठे दिन ही कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने विकास, गौरव, मुकेश और नवीन को 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

दोषी नवीन पर आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाने पर कुल 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने बुधवार को दिया है। इस मामले में अदालत ने दो आरोपितों को बरी किया है।

दोषियों ने आठ जून 2017 को पटौदी थाना क्षेत्र के गांव खेतियावास में योगेश की उसकी पत्नी के सामने हत्या की थी। पत्नी की शिकायत पर पटौदी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया था।

गांव के शख्स की हत्या में काट रहा था सजा

गांव खलीलपुर निवासी मंजू ने पुलिस को बताया था कि उसके पति योगेश गांव के ही राहुल की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के तहत भोंडसी जेल में बंद थे। वह तीन जून 2017 को पैरोल पर बाहर आए थे। आठ जून 2017 को वह अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर खेत की तरफ जा रहे थे।

मृतक के भाई ने दोस्तों संग की हत्या

इसी दौरान गाड़ी में सवार मृतक राहुल का भाई रवि, नवीन, विकास, मुकेश उर्फ मुना और प्रदीप आकर कहने लगे की वह राहुल की मौत का बदला लेंगे। डर के कारण पति मोटरसाइकिल को तेज भगाने लगा। इसी दौरान आरोपितों ने गाड़ी से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इसके बाद पति बचने के लिए ओमप्रकाश की घर की छत पर चढ़ गए।

कुल्हाड़ी से किया हमला

पत्नी का आरोप था कि प्रदीप और विकास ने उसके पति का हाथ पकड़ा और रवि और नवीन ने कुल्हाड़ी से पति पर हमला करना शुरू कर दिया था। मुन्ना ने पीड़िता पर बंदूक तानते हुए धमकी दी की बचाने की कोशिश की तो तुझे भी मार देंगे। वह अपनी पति पर होते हमले को देखकर बेहोश हो गई।

पुलिस ने गिरफ्तार कर बरामद किए हथियार

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए रवी और प्रदीप को गिरफ्तार किया। इसके बाद राहुल, नवीन, मुकेश और विकास को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गाड़ी, कुल्हाड़ी और हथियार बरामद कर लिया था।

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में ASI राजबीर सिंह के हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पत्नी ने प्रेमी और बेटे के साथ मिलकर पति को मार डाला

इस मामले में सहायक जिला न्यायवादी राज कुमार ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी की है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विकास, गौरव, मुकेश उर्फ मुन्ना और नवीन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। नवीन को आर्म्स एक्ट में भी दोषी ठहराते हुए 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपित रवि और प्रदीप को अदालत ने बरी कर दिया है।

ये भी पढ़ें- Gurugram News: 16000 बिजली कर्मियों को मिलेगा दिवाली गिफ्ट, सीधे बैंक खातों में पहुंचेंगे इतने रुपये