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Gurugram: चाकू से गोदकर युवक को मार डाला, कोर्ट ने नाबालिग को सुनाई 20 साल की सजा

गुरुग्राम कोर्ट ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या करने के मामले में नाबालिग को 20 साल की सजा सुनाई है। यह मामला छह वर्ष पुराना है। इस हत्या में नाबालिग का भाई भी शामिल था। दोनों भाइयों ने युवक की रंजिश में हत्या की थी। कोर्ट ने दोनों भाइयों पर जुर्माना भी लगाया है। हत्या का मुकदमा मृतक के भाई ने दर्ज कराया था।

By virat tyagi Edited By: Geetarjun Updated: Mon, 08 Jul 2024 11:42 PM (IST)
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चाकू से गोदकर युवक की हत्या करने के मामले में नाबालिग को 20 साल की सजा।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। छह साल पहले रंजिश में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने दो भाइयों को सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी नाबालिग भाई को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दूसरे दोषी को अदालत ने उम्र कैद और 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह आदेश अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने दिया है। अदालत ने शुक्रवार को दोनों भाइयों को दोषी करार दिया था। मृतक के भाई की शिकायत पर पटौदी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

जानिए क्या है मामला

मृतक के भाई ने 14 सितंबर 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके भाई 14 सितंबर को पास के एक गांव में एक रिश्तेदार के वहां पर गया था। वापस आने के दौरान रंजिश में उनके भाई पर दोनों भाइयों ने चाकू से हमला कर दिया।

इसके बाद वह घायल भाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर फेंककर फरार हो गए थे। चिकित्सक ने भाई को मृत घोषित कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी ठहराते हुए सजा दी।

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